आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट ने दी वीरभद्र सिंह को राहत

शिमला। आय से अधिक संपत्ति के मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को दिल्ली की अदालत से बड़ी राहत मिली है। वीरभद्र सिंह के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। मामले की सुनवाई करते हुये दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने वीरभद्र सिंह को पेशी से व्यक्तिगत रूप से छूट दे दी है। बताया जाता है कि वीरभद्र ने कोर्ट में याचिका दायर कर मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट मांगी थी। सुनवाई में कोर्ट ने उनको राहत प्रदान की है। उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2015 में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था। सीबीआई भी उनसे पूछताछ कर चुकी है। ईडी की चार्जशीट में वीरभद्र के अलावा 7 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज है।

Virbhadra singh got relief in money laundering case from court

प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि वीरभद्र ने 28 मई 2009 से 18 जनवरी 2011 और 19 जनवरी 2011 से 26 जून 2012 के दौरान केंद्रीय मंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति बनाई है, जो अवैध है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस काले धन को अन्य आरोपियों व आनंद सिंह की मदद से बीमा कंपनियों में निवेश किया। सीबीआई की शुरुआती जांच में पाया गया कि वीरभद्र ने 6.3 करोड़ रुपएकी संपत्ति बनाई है। इसके बाद ईडी ने वीरभद्र सहित उनके परिवार के खिलाफ धन शोधन जांच के सिलसिले में पिछले साल 5.6 करोड़ रुपए कीमत की संपत्ति भी जब्त की थी। फिलहाल कोर्ट ने मामले में वीरभद्र को व्यक्तिगत रूप से पेश होने में छूट दे दी है।

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