OPINION: दिव्यांग कर्मचारियों के कल्याण के प्रति समर्पित हरियाणा सरकार
हरियाणा सरकार ने हाल ही में दिव्यांग कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण के लिए भी एक व्यापक गाइडलाइंस जारी किए हैं। इस गाइडलाइंस में अनारक्षित पदों पर इनकी भर्ती से लेकर प्रमोशन में आरक्षण के लिए दिव्यांगता की स्थिति का भी पूरा प्रावधान बताया गया है।
इस तरह की गाइडलाइंस जारी करने के पीछे हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार का उद्देश्य साफ है। ग्रुप ए, बी, सी और डी के पदों पर दिव्यांगों की भर्ती से लेकर उनकी पदोन्नति में किसी तरह की असमंजस की स्थिति पैदा न हो; और जरूरतमंदों को इसका पूर्ण लाभ मिले।

प्रमोशन में आरक्षण की गाइडलाइंस
हरियाणा सरकार दिव्यांगों की भर्ती और उनके लिए सुविधाजनक पद उपलब्ध करवाने को लेकर हमेशा से सजग रही है। इसीलिए भर्ती और पदोन्नति में उन्हें आरक्षण देने के लिए योग्यता का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है। इस गाइडलाइंस में दिव्यांगों के लिए प्रमोशन में आरक्षण, सेवा के दौरान दिव्यांगता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को भी आरक्षण के लाभ के प्रावधान के बारे में बताया गया है।

40 फीसदी से अधिक दिव्यांगता वालों को लाभ
इस गाइडलाइंस के मुताबिक जो कर्मचारी 40 फीसदी से कम दिव्यांग नहीं है, वह प्रमोशन में भी आरक्षण के योग्य है। इस आरक्षण सुविधा का लाभ उठाने के लिए सक्षम मेडिकल बोर्ड से जारी दिव्यांगता सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी।
सेवा में दिव्यांग होने पर भी मिलेगा फायदा
यह बहुत बड़ी बात है कि जो सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान किसी वजह से दिव्यांग हो जाता है, उसे भी प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिलेगा। उसका प्रमोशन और उसकी सीनियरिटी दिव्यांग कर्मचारी की दिव्यांगता की श्रेणी से तय की जाएगी।

दिव्यांग कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील सरकार
हरियाणा सरकार अपने दिव्यांग कर्मचारियों के प्रति कितनी संवेदनशील है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो नोडल ऑफिसर अनुसूचित जातियों के आरक्षण से जुड़े मसलों को देखेगा, वह दिव्यांग कर्मचारियों के आरक्षण के मसलों का भी नोटल ऑफिसर होगा। इसकी व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि किसी कर्मचारी की शारीरिक कठिनाई उसकी सेवा में किसी तरह की बाधा पैदा न करे। यही नहीं, ऐसे कर्मचारियों के संबंध में सालाना रिपोर्ट भी उपलब्ध करवाए गए यूआरएल पर अपलोड करने का प्रावधान किया गया है।

गौरतलब है कि हरियाणा सरकार सरकारी कर्मचारियों के अलावा भी समाज में जो भी दिव्यांगजन हैं, उनके कल्याण के लिए पेंशन योजना चला रही है। इसके तहत 18 साल से ज्यादा उम्र के दिव्यांगों को मनोहर लाल खट्टर सरकार अब 2,750 रुपए मासिक पेंशन दे रही है।

हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 16 जुलाई, 2023 की सुबह तक राज्य में दिव्यांगता पेंशन लेने वालों की संख्या 1,92,737 हो चुकी है।
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