Haryana News: विधानसभा में लाया जाएगा मृत शरीर सम्मान विधेयक, विधायकों की सहमति होगी जरूरी
Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023 विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। विधानसभा में पेश होते ही विधेयक राज्य के 90 विधायकों की प्रॉपर्टी हो जाता है। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक चर्चा करेंगे। चर्चा के उपरांत जो भी सहमति बनेगी। उसी हिसाब से मृत शरीर सम्मान विधेयक में बदलाव किए जा सकते हैं। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि विधानसभा में पेश होने के तुरंत बाद यह बिल स्वीकार हो जाएगा।
हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किए गए मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023 में कई तरह के प्रावधान हैं। यह बिल मृत व्यक्ति का शव सड़क पर रखकर कई दिनों तक प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति बंद करने, मृत व्यक्ति का सम्मान बनाए रखने तथा शव के साथ सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने वालों की वजह से आम लोगों को होने वाली परेशानी को खत्म करने के इरादे से विधानसभा में लाया जा रहा है। बिल में यह भी प्राविधान रखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो शव प्राप्त करने के लिए बिल का भुगतान जरूरी है। क्योंकि कोई डॉक्टर कभी यह नहीं चाहता कि उसका मरीज स्वस्थ न हो।

डॉक्टर अपने मरीज को बचाने तथा उसे उत्तम से उत्तम इलाज देने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। लाख प्रयासों के बावजूद भी यदि इलाज प्राप्त करने वाले व्यक्ति का जीवन नहीं बच पाता तो यह डॉक्टर की गलती नहीं है। इसका नुकसान निजी अस्पतालों, उसके पूरे स्टाफ अथवा कर्मचारियों तथा इलाज में लगने वाली दवाइयों और उपकरणों के रूप में सामने नहीं आना चाहिए।












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