मेडेन फार्मास्युटिकल्स कंपनी को हरियाणा सरकार ने जारी किया नोटिस, कफ सिरप का उत्पादन किया जाए बंद

मेडेन फार्मास्युटिकल्स कंपनी को हरियाणा सरकार ने जारी किया नोटिस, कफ सिरप का उत्पादन किया जाए बंद

Sonipat Maiden Pharmaceuticals Ltd: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ओर से भारतीय दवा कंपनी मेडेन फार्मास्युटिकल्स के कफ सिरप को लेकर चेतावनी जारी की थी। जिसके बाद से सोनीपत की मेडेन फार्मास्युटिकल्स कंपनी जांच के दायर में आ गई है। तो वहीं, हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मेडेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड कंपनी द्वारा कफ सिरप का उत्पादन तत्काल बंद करने के निर्देश दिए है।

Haryana govt issued notice to Maiden Pharmaceuticals Company

दरअसल, गांबिया में हुई 66 बच्चों की मौत के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत की चार दवाइयों को जानलेवा घोषित किया है। यह चारों दवाइयां बच्चों की खांसी से संबंधित हैं। डब्ल्यूएचओ की तरफ से चेतावनी जारी होने के बाद सोनीपत की मेडेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड कंपनी कफ सिरप के उत्पादन पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, केंद्रीय और हरियाणा राज्य के दवा विभागों को संयुक्त निरीक्षण के बाद लगभग 12 खामियां मिली। इन्हीं के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि कुल उत्पादन बंद कर दिया जाएगा।

वहीं, मेडेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड कंपनी को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। जिसका जवाब कंपनी को सात दिन में देना होगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, सोनीपत की फार्मास्युटिकल कंपनी के डब्ल्यूएचओ द्वारा बताई गई 3 दवाओं के सैंपल कोलकाता के सेंट्रल ड्रग लैब भेजे गए थे। अभी रिपोर्ट नहीं आई है, जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद कार्रवाई होगी।

अनिल विज ने कहा, 'केंद्रीय और हरियाणा राज्य के दवा विभागों के संयुक्त निरीक्षण के बाद लगभग 12 खामियां पाई गईं थी। जिन्हें ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि कुल उत्पादन बंद कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार ने नोटिस भी जारी कर दिया गया है।' मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेडेन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पहली बार चर्चा में नहीं आई है। इससे पहले भी यह कंपनी निम्न स्तर की दवा बनाने के कारण दागदार हो चुकी है।

वियतनाम सरकार ने निम्न स्तर की दवा सप्लाई करने पर कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (सीडीएससीओ) नॉर्थ जोन, गाजियाबाद के ड्रग इंस्पेक्टर की शिकायत पर कंपनी के खिलाफ सोनीपत कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है।

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