हरियाणा सरकार बनाएगी धर्मांतरण विरोधी कानून, गृहमंत्री विज बोले- दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी
चंडीगढ़। हरियाणा में धर्मांतरण विरोधी कानून बनेगा। यहां गृहमंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को इस कानून का प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। विज ने कहा कि, इसे शीघ्र लागू किए जाने की तैयारी है।' उन्होंने इस संबंध में आयोजित प्रारूप समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि, इस कानून के बनने से राज्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा दबाव, प्रलोभन-शादी का झांसा या अन्य अनैतिक तरीकों से धर्म परिवर्तन करवाने के प्रयास पर रोक लगेगी तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।
विज ने इस बात पर भी जोर दिया कि, इस कानून के बनने के बाद गलत तरीके से होने वाली शादियों पर लगाम लग सकेगी। यह धर्मान्तरण विरोधी कानून महिलाओं के लिए आशाजनक है।' विज ने कहा, ''अन्य प्रदेशों में इस विषय पर बने कानूनों का भी अध्ययन किया जा रहा है। हमारे यहां भी समिति द्वारा लाये गए प्रारम्भिक प्रारूप के सभी पहलुओं पर गहनता से विचार किया गया है।'
समिति की बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, सचिव टी एल सत्यप्रकाश, पुलिस महानिदेशक मनोज यादव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क तथा अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक मनचंदा उपस्थित थे।