'अब आरक्षण के तहत होगा क्लास I और क्लास II अधिकारियों का प्रमोशन', हरियाणा सरकार का ऐलान

हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने क्लास I और क्लास II अधिकारियों के प्रमोशन में आरक्षण लागू करने का आदेश दिया है। इसके बाद, राज्य सरकार ने निर्णय को लागू करने के लिए आधिकारिक आदेश जारी किए।

हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने क्लास I और क्लास II अधिकारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब इन श्रेणियों के अधिकारियों का प्रमोशन कोटा यानी आरक्षण के तहत किया जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री की राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार और सहकारिता मंत्री बनवारी लाल के साथ बैठक के बाद आया है। जिसमें प्रथम और द्वितीय श्रेणी के लगभग 55 अधिकारियों ने भी भाग लिया।

समानता और समावेशन के सिद्धांतों को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की पदोन्नति में आरक्षण लागू करने का आदेश दिया।

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इसके बाद, राज्य सरकार ने निर्णय को लागू करने के लिए आधिकारिक आदेश जारी किए। इस विकास के साथ, क्लास I और क्लास II दोनों से संबंधित अधिकारियों को आरक्षण नीतियों के अनुसार पदोन्नत किया जाएगा।

अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय की ओर से आभार व्यक्त करते हुए, पंवार ने इस ऐतिहासिक और प्रगतिशील निर्णय के लिए सीएम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह निर्णय अतीत से प्रस्थान का प्रतीक है, जहां 1968 में संयुक्त पंजाब के गठन के बाद से अनुसूचित जाति के लिए क्लास I और क्लास II अधिकारियों की पदोन्नति पर प्रतिबंध प्रभावी था।


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