रेप के बाद हत्या के मामले में दो को उम्रकैद, 40-40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया

Hapur news, हापुड़। यूपी के हापुड़ जिले में पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में महिला की रेप के बाद हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक द्वितीय कोर्ट के दो दोषियों को उम्रकैद और 40-40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

life imprisonment for two who killed woman after physical attack in hapur

साल 2015 में हुई थी वारदात

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि पिलखुवा के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 8 अक्टूबर 2015 की शाम वह अपनी दुकान का सामान लेने के लिए गया हुआ था। शाम सात बजे वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के शरीर में आग लगी हुई थी और वह उसके सामने गिर पड़ी। आग बुझाने के चक्कर में उसके हाथ भी झुलस गये। गंभीर हालत में दिल्ली के अस्पताल में भर्ती पत्नी ने एक सप्ताह बाद दम तोड़ दिया।

रुपये नहीं देने पर किया रेप, फिर लगा दी आग

पीड़ित ने बताया कि उस दिन गांव सिखैड़ा निवासी चिंटू और उसके घर में किराये पर रहने वाले मोंटी उर्फ रविंद्र निवासी अगौता बुलंदशहर ने उसकी पत्नी को धमकाते हुए रुपयों की मांग की थी। मना करने पर चिंटू ने उसकी पत्नी के साथ रेप किया, जबकि मोंटी ने रेप की कोशिश की। इसके बाद दोनों ने घर में रखी कैरोसिन को छिड़कर महिला को आग के हवाले कर दिया।

उम्रकैद के साथ 40-40 हजार रुपए का जुर्माना

इस मामले में फास्ट ट्रैक द्वितीय कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपर जिला सत्र न्यायधीश अनुतोष कुमार शर्मा ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया दोनों को उम्रकैद की सजा और 40-40 हजार रुपये जुर्माने लगाया ​है। दोनों को जेल भेज दिया गया है।

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