ग्वालियर में 2 साल लड़ा कोर्ट में केस, मानहानि का मुआवजा मिला ₹11
ग्वालियर में मानहानि के एक केस में 72 साल के बुजुर्ग को मिला 11 रुपए का मुआवजा
ग्वालियर, 21 सितम्बर। ग्वालियर में 72 साल के एक बुजुर्ग ने अपनी मानहानि का केस कोर्ट में 2 साल तक लड़ा और 2 साल बाद कोर्ट की तरफ से मानहानि का मुआवजा ₹11 देने का आदेश दिया गया। यह पूरा मामला ग्वालियर की कैथ वाली गली में रहने वाले 72 साल के बुजुर्ग मलखान सिंह परिहार का है जिन्होंने अपने ही पूर्व किराएदार से केस लड़ते हुए ₹11 का मुआवजा हासिल किया है।

अपने ही पूर्व किराएदार के साथ चला था 2 साल केस
72 साल के मलखान सिंह परिहार ग्वालियर शहर के नई सड़क की कैथ वाली गली में रहते हैं। भारतीय खाद निगम से रिटायर्ड मलखान सिंह बीते 2 साल से अपने ही पूर्व किराएदार से कोर्ट में केस लड़ रहे थे। मलखान सिंह परिहार ने अपने ही पूर्व किराएदार सुरेंद्र जैन पर मानहानि का दावा किया था और इसी मानहानि के दावे में कोर्ट ने उन्हें ₹11 का मुआवजा देने के आदेश दिए है।

किराएदार सुरेंद्र जैन से हुआ था विवाद
जब सुरेंद्र जैन मलखान सिंह के मकान में किराए पर रहते थे तब उनका विवाद मलखान सिंह से हो गया था। हालांकि कुछ समय बाद सुरेंद्र जैन ने मलखान सिंह के बगल में ही खुद का मकान बना लिया और वे किराएदार से मलखान सिंह के पड़ोसी बन गए लेकिन दोनों के बीच का झगड़ा शांत नहीं हुआ।

सुरेंद्र जैन के खिलाफ मलखान सिंह ने की थी सीएम हेल्पलाइन में शिकायत
सुरेंद्र जैन के खिलाफ मलखान सिंह ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी कि सुरेंद्र जैन के परिवार द्वारा सड़क पर गंदगी फैलाई जाती है और सड़क पर अतिक्रमण कर लिया जाता है। इस शिकायत के बाद दोनों ही परिवारों के बीच रंजिश और गहरी हो गई थी। जिसके बाद सुरेंद्र जैन ने अपने साथियों के साथ मिलकर मलखान सिंह के घर जाकर विवाद किया था। साल 2017 में सुरेंद्र जैन की पत्नी ने मलखान सिंह के बेटे पर आरोप लगाया था कि मलखान सिंह के बेटे गौरव ने उनसे पैसे लिए थे लेकिन वह उधारी के पैसे वापस नहीं लौट आए।

मलखान सिंह ने कोर्ट में किया था मानहानि का दावा
सुरेंद्र की पत्नी द्वारा की गई शिकायत जांच में गलत पाई गई। इसके बाद मलखान सिंह ने इसे खुद का अपमान बताया और इसके लिए मलखान सिंह ने ग्वालियर कोर्ट में एक मानहानि का दावा पेश कर दिया जिसकी सुनवाई बीते 2 साल से चल रही थी।

कोर्ट ने दिया मानहानि के केस में ₹11 मुआवजा देने का आदेश
2 साल से चल रहे मानहानि के केस में कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट में मलखान सिंह ने यह बात कही थी कि वह आर्थिक रूप से मजबूत हैं इसलिए उन्हें अपने मानहानि की क्षतिपूर्ति के तौर पर सिर्फ ₹11 ही चाहिए। कोर्ट ने मलखान सिंह के आग्रह पर ₹11 का मुआवजा देने के आदेश दे दिए।












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