गुजरात: शिक्षामंत्री चुडासमा के चुनाव को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई
नई दिल्ली/अहमदाबाद। गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्रसिंह चुडासमा के चुनाव को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। चुडासमा वर्ष 2017 में राज्य विधानसभा के चुनाव के दौरान अनैतिक तरीके से जीत दर्ज करने के आरोपी हैं। ढोलका विधानसभा सीट से हुई उनकी जीत पर सवाल उठाते हुए पिछले दिनों गुजरात हाईकोर्ट ने चुनाव रद्द करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद चुडासमा ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने का फैसला किया था। चुडासमा ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि मेरे चुनाव को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है।
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वर्ष 2017 से ही उठ रहे थे चुडासमा पर सवाल
मालूम हो कि, चुडासमा की जीत को लेकर राज्य में वर्ष 2017 के विधानसभा चुनावों के बाद से ही सवाल उठ रहे थे। चुडासमा के प्रतिद्वंद्वी अश्विन राठौड़ ने चुडासमा की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अश्विन ने अपनी याचिका में कहा था कि चुडासमा ने अनुचित तरीकों से विधानसभा चुनाव जीता है। चुडासमा पर 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में धोलका सीट पर वोटिंग के बाद बैलेट पेपर की काउंटिंग में हेरफेर के आरोप थे। मंगलवार को इसी मामले पर उन्हें गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा, क्योंकि, हाईकोर्ट ने उनकी चुनावी जीत को अवैध करार देते हुए चुनाव रद्द करने का आदेश दे दिया था।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई
मंगलवार को जारी हुए हाईकोर्ट के आदेश पर चुडासमा ने कहा कि, हम उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इस संबंध में राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने भी कहा कि हम कानूनी तौर पर अपील करेंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय नेताओं से चर्चा की जाएगी। जिसके बाद आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया।












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