'गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नहीं मिली PM मोदी की डिग्री', केजरीवाल ने की HC के आदेश की समीक्षा की मांग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले की दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने समीक्षा की मांग की है। उन्होंने अदालत में कहा है कि गुजरात विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पीएम की डिग्री उपलब्ध नहीं है।

पीएम मोदी (PM Modi) के डिग्री विवाद मामले में हाईकोर्ट के आदेश की सीएम केजरीवाल (Arvind Kejriwal) से समीक्षा की मांग की है। केजरीवाल ने अपनी समीक्षा याचिका में कहा है कि गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पीएम की डिग्री उपलब्ध नहीं है। केजरीवाल की समीक्षा याचिका शुक्रवार को अदालत ने स्वीकार कर ली है। मामले कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख निश्चित की है।
हाईकोर्ट ने शुक्रवार (9 मई) को सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर आदेश की समीक्षा की याचिका स्वीकार कर ली। याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने उत्तरदाताओं, गुजरात विश्वविद्यालय, मुख्य सूचना आयुक्त, तत्कालीन सीआईसी प्रोफेसर एम. श्रीधर आचार्युलु और भारत संघ के लिए रूल जारी किया है।
सीएम केजरीवाल ने अपनी समीक्षा याचिका में कोर्ट को अवगत कराया कि न्यायालय ने 31 मार्च के अपने आदेश में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा गुजरात विश्वविद्यालय के लिए पेश किए गए प्रस्तुतीकरण के आधार पर नोट किया कि पीएम मोदी की शैक्षिक डिग्री गुजरात विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। लेकिन यह सही नहीं है। गुजरात वेबसाइट पर केवल एक ऑफिस रजिस्टर (OR) उपलब्ध है। जो की पीएम मोदी की मूल डिग्री से अलग है।
इससे पहले हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पीएम मोदी की डिग्री (PM Modi degree) गुजरात विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसका यहां से वेरिफिकेशन किया जा सकता है। अब सीएम केजरीवाल ने इसी आधार पर हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की डिग्री गुजरात विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है। ऐसे में अदालत का आदेश स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है।












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