नित्यानंद आश्रम से विदेश भागीं 2 बहनें वीडियो कांफ्रेंस से पेश होंगी, कोरोना को देखते हुए हाईकोर्ट ने छूट दी
अहमदाबाद. विवादास्पद गुरू नित्यानंद के अहमदाबाद स्थित आश्रम से लापता दो बहनों तत्वप्रिया और नित्यनंदिता की कोर्ट में पेशी अब वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए हो सकती है। हाईकोर्ट ने उन्हें कोरोनावायरस के कारण छूट देते हुए कहा है कि दोनों बहनें वीडियो कांफ्रेसिंग से अपनी हाजिरी दे सकती हैं। दोनों बहनों को ई-मेल से नोटिस भेजने का भी आदेश दिया गया है। मालूम हो कि, इन दोनों बहनों के परिजनों ने नित्यानंद पर उन्हें भगा ले जाने का आरोप लगाया है। जबकि, इन लड़कियों का कहना है कि वे अपनी मर्जी से बाहर गई हैं और पूरी ठीक हैं। वे लड़कियां नित्यानंद का पक्ष ले रही हैं और अपने पिता पर ही गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। पिता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने इन लड़कियों को अदालत में हाजिर होने को कहा था। मगर, वे अब तक हाजिर नहीं हुईं। अब चूंकि, इन दिनों कोरोना वायरस का खौफ है तो कोर्ट ने उन्हें विदेश से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हाजिरी देने की छूट दे दी है।

नवम्बर 2019 के महीने से लापता हैं ये लड़कियां
दरअसल, ये लड़कियां नवम्बर 2019 के महीने से लापता हैं। पुलिस ने उनकी लोकेशन ट्रेस कर पता लगाने की कोशिश की, लेकिन ये खोजी नहीं जा सकीं। जिसके बाद पुलिस ने स्काईप के जरिए संपर्क किया। पता चला कि, वे दोनों विदेश में हैं। उनके घरवालों ने कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी बेटियों की वापसी की गुहार लगाई थी। जिस पर कोर्ट ने पुलिस से दोनों लड़कियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया था।

दोनों कोर्ट में हाजिर होने की बात को टालती रहीं
हालांकि, दोनों बहनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मर्जी से देश से बाहर चले जाने की जानकारी दी थी। दोनों कोर्ट में हाजिर होने की बात को टाल रही थीं, लेकिन अब कोरोना वायरस के कारण विदेश से आना मुश्किल होने के कारण हाईकोर्ट द्वारा दोनों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये हाजिर होने की मंजूरी दी गई है।

कब हाजिर होंगी इसका ठोस पता नहीं
हाईकोर्ट ने तत्वप्रिया और नित्यनंदिता को ई-मेल द्वारा नोटिस भेजने का भी आदेश दिया है। जिसमें बदले हालात के कारण वीडियो कांफ्रेसिंग पर हाजिर होने के लिए छूट दी है। साथ ही कोर्ट ने दोनों ही बहनों को अपना सही पता देने के लिए भी कहा है। हालांकि, वे दोनों कब हाजिर होंगी इसका जवाब तो उनको कोर्ट का नोटिस मिलने के बाद ही सामने आएगा।
यह पूरा मामला समझने के लिए इन खबरों को पढ़ सकते हैं:-












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