गुजरात HC का कमेंट- कांग्रेस नेता को बेल नहीं, भारत में रहने वाले लोगों को देश के प्रति वफादार होना चाहिए
गुजरात HC ने जमानत याचिका खारिज करते हुए अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, कांग्रेस नेता अफजाल लखानी को बेल नहीं दी जा सकती। भारत में रहने वाले लोगों को देश के प्रति वफादार होना चाहिए।

Gujarat High Court Anti India के कथित रवैये पर तत्ख टिप्पणी के कारण चर्चा में है। रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस नेता की जमानत याचिका पर फैसले में हाईकोर्ट ने कहा- भारत में रहने वाले लोगों को देश के प्रति वफादार होना चाहिए।
गुजरात उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता अफजल लखानी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, लखानी पर सोशल मीडिया साइटों पर 'भारत-विरोधी' और 'पाकिस्तान-समर्थक' कंटेंट पोस्ट करने के आरोप हैं।
ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोपी लखानी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति एनएस देसाई ने कहा, "जो लोग भारत में रहते हैं, उन्हें भारत के प्रति वफादार होना चाहिए।"
लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लखानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबा के खिलाफ कथित आपत्तिजनक सामग्री भी पोस्ट की थी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, "पोस्ट में इस्तेमाल किए गए शब्द इतने अपमानजनक और आपत्तिजनक हैं कि इस आदेश में किसी भी पोस्ट की भाषा को फिर से प्रस्तुत करना संभव नहीं है।"
अफजल लखानी के खिलाफ आरोप
बता दें कि लखानी के खिलाफ गुजरात पुलिस ने चार्जशीट दायर की है। इसके अनुसार, अपनी नकली पहचान बना कर 18 फेसबुक पेज संचालित करने का आरोप है। फेसबुक पेज पर उसने भारत विरोधी सामग्री बनाकर पोस्ट की। पोस्ट प्रकृति में सांप्रदायिक हैं।
पोस्ट में लखानी ने न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबा के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की बल्कि एक विशेष समुदाय को भी निशाना बनाया।
गुजरात सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे वकील ने यह भी आरोप लगाया कि लखानी ने अपने फेसबुक पोस्ट में स्पष्ट सामग्री पोस्ट की और पाकिस्तान को कई फोन किए।
इससे पहले, जनवरी 2023 में, लखानी पर जामनगर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।












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