सामान लेकर आ-जा रहे किसानों के लिए पास जरूरी नहीं, यहां बस ड्राइविंग लाइसेंस रखना होगा

अहमदाबाद। गुजरात में राज्य सरकार ने किसानों के लिए लॉकडाउन से कुछ राहत प्रदान की है। यहां ग्रामीण इलाकों में कृषि उपयोग में ली जाने वाली बोरवेल मशीन, पंप व अन्‍य उपकरणों को लाने ले जाने वालों को अब पुलिस नहीं रोक पाएगी। ऐसा काम करने वालों को अतिरिक्‍त पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्‍हें सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होगा, इसी के आधार पर कहीं आने-जाने की छूट रहेगी। ज्ञातव्य है कि, इन दिनों किसानों की फसल बिक्री चल रही है। पुलिस प्रशासन से उन्हें कोई परेशानी न हो इसलिए इस तबके को राहत प्रदान की गई है।

gujarat government take Commendable decision for farmers

मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी ने किसानों से फसल खरीद को आसान करने के लिए भी कदम उठाए हैं। इसके लिए राज्यभर में 150 से ज्यादा मार्केट यार्ड खोलने की मंजूरी दे दी गई है। अब इनसे एक से पांच मई तक किसानों से दाल, चना-रायडा जैसी फसलों की खरीद होगी। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि, खेती-बाड़ी बाजार समितियों के मार्केट यार्ड खुलें, इसी के साथ ये भी जरूरी है कि लोग सोशल डिस्‍टेंसिंग का ख्याल रखें और मास्क पहनें। उन्होंने कहा कि, किसानों की मेहनत बेकार नहीं जाए, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

gujarat government take Commendable decision for farmers

लॉकडाउन के इस दौर में मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी ने 5वीं बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। जिसमें उन्होंने कहा कि, 5 दिन में फसलों को खरीदा जाएगा। किंतु मंण्डियों या मार्केट जाने वाले एजेंटों और किसानों के लिए सोशल डिस्‍टेंसिंग, सैनिटाइजिंग आवश्यक रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि, केंद्रीय टीम ने गुजरात में ड्रोन, सीसीटीवी व स्‍मार्ट प्रोजेक्‍ट जैसी आधुनिक तकनीक से लॉकडाउन के चुस्‍त अमल कराने की प्रशंसा की है।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+