गुजरात विधानसभा ने अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त करने संबंधी विधेयक पारित किया

गुजरात विधानसभा ने शुक्रवार को अपराध की आय से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी द्वारा पेश किया गया गुजरात विशेष न्यायालय विधेयक 2024, मानसून सत्र के अंतिम दिन मंजूर कर लिया गया। विधेयक को बहुमत से पारित किया गया। हालांकि इस विधेयक को विधानसभा में विपक्षी दल कांग्रेस ने इसका समर्थन नहीं किया।

नया कानून तीन साल से अधिक की सजा से दंडनीय गंभीर अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को लक्षित करता है। यह उन मामलों पर लागू होता है जहां आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त संपत्ति का मूल्य 1 करोड़ रुपये से अधिक है। संघवी ने कहा कि यह अधिनियम कट्टर अपराधियों जैसे शराब तस्करों, जमीन माफियाओं, ड्रग डीलरों, जुआ खेलने वाले अड्डों के संचालकों और भ्रष्ट लोक सेवकों के लिए बनाया गया है।

Gujarat Assembly approves bill

प्रस्तावित अधिनियम के तहत, जब्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उच्च न्यायालय के परामर्श से विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएँगे। नकदी, आभूषण, शेयर, वाहन, घर और दुकानों सहित संपत्तियों की पहचान और मूल्यांकन करने के लिए अलग-अलग जाँच अधिकारी नियुक्त किए जाएँगे। ये अधिकारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पद के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होंगे।

यह कानून गुजरात निषेध अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम, जीएसटी अधिनियम और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम सहित विभिन्न अधिनियमों के तहत दर्ज अपराधों पर लागू होता है। अधिनियम की धारा 15 सरकार को छह महीने के भीतर आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देती है। धारा 5 सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को जब्ती प्रक्रिया को अंजाम देने का अधिकार देती है।

यदि किसी आरोपी को बरी कर दिया जाता है, तो वह अपनी जब्त की गई संपत्ति या नकदी को 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर से पुनः प्राप्त कर सकता है यदि संपत्ति बेची गई थी। यह प्रावधान उन मामलों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है जहां व्यक्ति निर्दोष पाए जाते हैं।

संघवी ने इन मामलों को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए विशेष न्यायालयों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अपराधी जेल की सजा काटने के बाद भी अक्सर अपनी संचित संपत्ति का उपयोग अवैध गतिविधियों को जारी रखने के लिए करते हैं। नया कानून ऐसी संपत्तियों को तेजी से जब्त करके इस चक्र को बाधित करने का लक्ष्य रखता है।

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