COVID 19: गुजरात में सरकार की नई गाइडलाइन, जानिए अब क्या-कुछ छूट दीं
गांधीनगर। कोरोना महामारी की तीसरी लहर खत्म होने पर सरकार ने पहले से लागू सभी प्रतिबंधों को अब हटा दिया है। इन पाबंदियों में सार्वजनिक समारोह, शादी, धार्मिक-सामाजिक-राजनैतिक कार्यक्रमों और मेलों में जुटने वाली भीड़ में व्यक्ति की सीमा शामिल थी, जो कि अब हटा दी गई हैं। हालांकि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अभी भी करना होगा। हालांकि, मास्क में छूट देने के लिए सरकार हाईकोर्ट में जाएगी।

31 मार्च तक अमल में रहेगी नई गाइडलाइन
गुजरात सरकार के गृह विभाग द्वारा परिपत्र में कहा गया है कि, 24 फरवरी को लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। अर्थात पहले सरकार ने प्रदेशभर से नाइट कर्फ्यू हटाने की बात की थी, पर सार्वजनिक समारोहों में लोगों की भीड़ पर व्यक्ति की सीमा निर्धारित की थी। बंद हॉल या इमारत में आयोजित समारोह में कुल क्षमता के 50% लोगों को इकट्ठा होने की मंजूरी दी गई थी। अब इसे भी हटा दिया गया है।

सार्वजनिक समारोहों में व्यक्ति सीमा हटाई गई
अधिकारियों ने कहा कि, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी लागू रहेगा। यह आदेश अगले 31 मार्च तक अमल में रहेगा। कहा जा रहा है कि, फिलहाल गुजरात में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। और, अब तक सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों में जो वैक्सीन सर्टिफिकेट अनिवार्य था, इसे भी अब स्वैच्छिक कर दिया गया है। इसके अलावा पूरे समय मास्क लगाने से छूट देने पर भी विचार चल रहा है। हालांकि कोरोना के पूरी तरह नियंत्रण में आने के बाद इसे लागू होने की संभावना है।

अब मेहमानों का खुलकर करें स्वागत
गुजरात सरकार ने पूर्व में लगाए गए प्रतिबंधों को हटाते हुए कहा कि, सीमित संख्या में लोगों की भीड़, वाहन में यात्रा के दौरान मास्क लगाने से छूट देने के लिए वह जल्द ही हाईकोर्ट में सिफारिश करेगी। वहीं, शादियों में अब भीड़ वाली पाबंदी हट गई है, तो खुलकर मेहमानों का स्वागत किया जा सकताहै।












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