गुजरात: रेप केस में आया गांधीनगर सेशन कोर्ट का फैसला, आसाराम बापू को उम्रकैद
Asaram Bapu case: आसाराम बापू को गांधीनगर की कोर्ट से उम्रकैद की सजा मिली है। उस पर रेप का आरोप लगा था।

आसाराम बापू से जुड़े रेप केस में मंगलवार को गांधीनगर सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। जिसके तहत उसको उम्रकैद की सजा हुई है। आसाराम के ऊपर रेप से जुड़े कई मामले चल रहे हैं। वो पहले से ही एक मामले में जेल की सजा काट रहा, ऐसे में इस फैसले के आने के बाद अब उसकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं।
ये करीब 10 साल पुराना मामला है। साल 2013 में एक महिला ने अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था। जिसमें उसने कहा कि वो आसाराम के अहमदाबाद वाले आश्रम में जाती थी। साल 2001 से 2006 के बीच उसके साथ कई बार बलात्कार हुआ। मामले में गुजरात पुलिस ने 2014 में चार्जशीट दाखिल कर दी और आसाराम की पत्नी समते 6 अन्य को आरोपी बनाया। हालांकि बाद में सुनवाई के दौरान सबूतों के अभाव में 5 लोगों को बरी कर दिया गया, लेकिन आसाराम को सोमवार को दोषी करार दिया गया।
अब कोर्ट ने आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 23 हजार का जुर्माना लगाया। इसके अलावा उसको आदेश दिया कि वो पीड़ित को 50 हजार का मुआवजा दे। फिलहाल आसाराम के वकील हाईकोर्ट जाने की बात कह रहे हैं।
दो बहनों ने लगाया था आरोप
आपको बता दें कि दो बहनों ने एक साथ आसाराम और उसके बेटे नारायण साई पर रेप का आरोप लगाया था। छोटी बहन के मामले में कोर्ट का फैसला आ चुका है, जहां नारायण साई को भी आजीवन कारावास की सजा मिली।
जोधपुर जेल में है बंद
आसाराम पर रेप के कई आरोप हैं। 2018 में जोधपुर की एक अदालत ने 16 साल की लड़की से बलात्कार के मामले में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जिसके बाद से वो जोधपुर जेल में सजा काट रहा। उसने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई जमानत याचिकाएं लगाईं, लेकिन सब खारिज कर दी गईं।












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