Gorakhpur news: अब सीरियल नंबर से किसी भी निबंधन कार्यालय में करा सकेंगे रजिस्ट्री
जमीन की रजिस्ट्री कराने को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। बदली व्यवस्था के तहत अब एक ही शहर में स्थित एक से अधिक निबंधन कार्यालय में से किसी भी कार्यालय में संपत्ति की रजिस्ट्री कराई जा सकेगी।इसके साथ ही निबंधन कार्या
गोरखपुर,30 जुलाई: जमीन की रजिस्ट्री कराने को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। बदली व्यवस्था के तहत अब एक ही शहर में स्थित एक से अधिक निबंधन कार्यालय में से किसी भी कार्यालय में संपत्ति की रजिस्ट्री कराई जा सकेगी।इसके साथ ही निबंधन कार्यालयों में क्षेत्र के हिसाब से नहीं, बल्कि सीरियल नंबर से रजिस्ट्री कराई जा सकेगी।

गोरखपुर में वर्तमान व्यवस्था के तहत सदर तहसील में क्षेत्र के हिसाब से उप निबंधक प्रथम और उप निबंधक द्वितीय कार्यालय में संपत्ति की रजिस्ट्री होती है। बदली व्यवस्था में ऑनलाइन बुकिंग के हिसाब से 30-30 बैनामे दोनों कार्यालयों को आवंटित होंगे।अब शहरी (सदर) क्षेत्र के किसी भी निबंधन कार्यालय में जाकर संपत्ति की रजिस्ट्री कराई जा सकेगी।
इससे बैनामा कराने वालों के साथ ही दोनों कार्यालयों के उप निबंधकों, कर्मचारियों को भी सहूलियत होगी। अक्सर देखा जाता है कि दोनों उप निबंधकों के कार्यालयों में किसी एक में ज्यादा भीड़ रहती है तो कोई एक खाली पड़ा रहता है। इससे लोगों का समय बर्बाद होता है। सीरियल नंबर से रजिस्ट्री की व्यवस्था शुरू हो जाने से बैनामों का बराबर-बराबर बंटवारा होगा।
भीड़ का नहीं करना होगा सामना
सदर क्षेत्र का आधा हिस्सा फस्र्ट तो आधा सेकेंड में पड़ता है। ऐसे में अभी जो बैनामे होते हैं वो क्षेत्र के हिसाब से ही होते हैं। ऐसे में अक्सर ऐसा होता है कि एक कार्यालय में औसत से कम भीड़ रहती है और एक में औसत से ज्यादा भीड़ होती है। ऐसे में बैनामा कराने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन नई व्यवस्था आ जाने से दोनों निबंधन कार्यालयों में एक सामान भीड़ होगी। इससे लोगों की रजिस्ट्री आसानी से हो सकेगी।
डीआईजी स्टांप डॉ कमलापति पांडेय ने बताया कि पब्लिक की सुविधा के लिए उप निबंधन कार्यालय में नई व्यवस्था बनाई गई है। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत जो पहले से आए 30 आवेदन होंगे। वह फस्र्ट के लिए आवंटित किए जाएंगे। उसके बाद बाद वाले 30 आवेदन को सेकेंड के लिए आवंटित किए जाएंगे। फिर 30 पहले और 30 दूसरे कार्यालय को आवंटित होंगे। बराकर-बराबर बैनामें ही आवंटित किए जाएंगे।











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