Gorakhpur News: हत्या मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा
Gorakhpur News: गोरखपुर स्थित जिला न्यायायल ने बेलीपार थाने में पंजीकृत हत्या मामले में आरोपित दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
वर्ष 2011 में थाना बेलीपार पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण अन्नत यादव व डब्लू सिंह उर्फ विनय सिंह को आजीवन सश्रम कारावास व 20,000-20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप बुधवार को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद गोरखपुर द्वारा दोनों आरोपियों को सजा सुनाई है। उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC जयनाथ यादव व डीजीसी सौरभ श्रीवास्तव, थानाध्यक्ष बेलीपार पुरूषोत्तम आनन्द सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा।
गैर इरादतन हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर जनपद न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने बेलीपार थाना क्षेत्र के बिस्टौली खुर्द निवासी चंदन को 10 साल के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार मौर्य एवं रविंद्र यादव का कहना था कि वादी उमेश के पिता तीन भाई क्रमशः स्वर्गीय अर्जुन, रामनिवास व उमाशंकर हैं। वादी के पिता अर्जुन रोजगार के चलते मुंबई में रहते थे।












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