Gorakhnath Temple Attack : कोर्ट में खुद को मानसिक रुप से बीमार बताता रहा मुर्तजा
मुर्तजा अहमद को कोर्ट ने गोरखनाथ मंदिर मामले में दोषी करार दिया है। सजा 30 जनवरी को सुनाई जाएगी।
Gorakhpur News: गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस मामले में उसे 30 जनवरी को को सजा सुनाई जाएगी। 3 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवानों पर बांका से मुर्तजा से हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। मूल रुप से गोरखपुर के रहने वाले मुर्तजा ने आईआईटी से केमिकल इंजिनियरिंग किया था। इस पूरे प्रकरण में उससे लगभग दो हजार प्रश्न पुछे गए थे जिनका उसने घूमा फिरा कर एक ही तरह का जबाव दिया।
मैं
मानसिक
रुप
से
बीमार
हूं
गोरखनाथ
मंदिर
पर
तैनात
सुरक्षाकर्मियों
पर
जानलेवा
हमला
करने
वाले
मुर्तजा
से
धारा
313
के
अंतर्गत
2002
प्रश्न
पूछे
गए
थे।
अभियुक्त
मुर्तजा
ने
कोर्ट
में
घुमा
फिरा
कर
सिर्फ
एक
ही
जबाव
दिया
कि
मैं
मानसिक
रुप
से
बीमार
हूं।
मुर्तजा
ने
अपनी
जमानत
अर्जी
में
भी
खुद
को
दिमागी
रुप
से
बीमार
बताया।
महिला
कांस्टेबल
ने
दी
यह
गवाही
पीएसी
जवानों
पर
हमले
मामले
में
महिला
कांस्टेबल
की
गवाही
महत्वपूर्ण
रही।
महिला
कांस्टेबल
की
गवाही
से
मुर्तजा
इस
बात
को
साबित
नहीं
कर
सका
कि
उसने
अपनी
सुरक्षा
में
हमला
किया
था।
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3 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवान अनिल कुमार पासवान पर अहमद मुर्तजा ने अचानक बांके से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। 4अप्रैल, 2022 को जवानों पर हमला किए जाने के मामले में विनय कुमार मिश्र ने थाना गोरखनाथ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इनके मुताबिक, गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवान अनिल कुमार पासवान पर आरोपी ने अचानक बांके से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसका असला भी छीनने का प्रयास किया। उनका राइफल सड़क पर गिर गया। उन्हें बचाने के लिए दूसरा जवान आया तो जान से मारने की नीयत से उस पर हमला धारदार हथियार से किया गया।