पवन ने गवाह की विश्वसनीयता पर उठाया था सवाल, अब निर्भया के दोस्त के पिता ने कही ये बात
गोरखपुर। निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों को फांसी की सजा दिलाने में गोरखपुर के अवनींद्र पांडे ने बड़ी भूमिका निभाई है। अवनींद्र चश्मदीद गवाह और निर्भया के दोस्त भी है। बता दें कि निर्भया कांड के दौरान अवनींद्र निर्भया के साथ बस में सवार थे। हालांकि दोषी पवन गुप्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपने वकील के जरिए याचिका दाखिल की है। याचिका में पवन गुप्ता ने कहा कि घटना के दौरान मौजूद इकलौते गवाह का बयान विश्वसनीय नहीं है।
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निर्भया को जल्द मिलेगा न्याय: भानू प्रकाश पांडे
वहीं, अवनींद्र के पिता अधिवक्ता भानू प्रकाश पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा, निर्भया को जल्द न्याय मिल जाएगा। जो लोग मेरे बेटे को झूठा बताकर अपने दोषी बेटों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका हर तिकड़म फेल हो जाएगा। अब जब उनको बचाने के लिए कोई चारा नहीं बचा है तो मेरे बेटे पर उंगली उठा रहे हैं। निर्भया के दोषियों को हर हाल में फांसी होकर रहेगी। भानू प्रकाश पांडे मानें तो अवनींद्र उस रात को कभी भूला नहीं पाया है। उसे हर पल यह दर्द सताता है कि काश, वो उसे बचा पाता। इसलिए अभी भी वो गुमनामी में जीवन बीता रहा है।

निचली अदालत ने याचिका को किया था खारिज
बता दें कि पवन गुप्ता के पिता ने इसी साल जनवरी में एक याचिका दायर की थी। याचिका पर दिल्ली की निचली अदालत ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। दोषी की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि वह एक गवाह है और इस मामले में उसका बयान विश्वसनीय नहीं था। अब निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।

पवन ने पुलिस पर लगा मारपीट का आरोप
निर्भया केस में दोषी पवन गुप्ता ने मंडोली जेल के दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए कोर्ट पहुंचा। दरअसल, पवन गुप्ता के वकील ने कड़कड़डूमा कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि जब पवन मंडोली जेल में बंद था, उस दौरान दो पुलिसकर्मियों ने उसे जमकर पीटा था। इससे उसके सिर में चोटें आईं। कोर्ट ने पवन की याचिका पर जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

20 मार्च को मुकर्रर हुई है फांसी
बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट चारों दोषियों (पवन कुमार गुप्ता, विनय कुमार शर्मा, मुकेश सिंह और अक्षय कुमार सिंह) को फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी कर चुका है। कोर्ट द्वारा जारी चौथे वारंट के मुताबिक, आगामी 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे चारों को एक साथ तिहाड़ जेल संख्या-3 में फांसी दी जाएगी।












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