गाजियाबाद में 30 सितंबर तक बढ़ाई गई धारा 144, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
गाजियाबाद। कोरोना वायरस, त्योहरों और विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनजर गाजियाबाद में धारा-144 को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इस अवधि में धारा 144 का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने नया आदेश जारी करते हुए कहा कि सैलून, मॉल, स्पॉ, जिम, खेल कांप्लेक्स, स्वीमिंग पूल जिला प्रशासन के गाइडलाइंस के मुताबिक खुलेंगे। चार पहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त दो व्यक्ति और दो पहिया वाहन पर दो व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। वहीं, जिले के स्कूल और कॉलेज अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। सार्वजनिक जगहों पर बिना फेस कवर और मास्क के जाना दंडनीय अपराध होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी दंडनीय अपराध है, ऐसा करते पकड़े जाने पर जुर्माना भी वसूला जाएगा।
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डीएम अजय शंकर पांडे ने बताया कि गाजियाबाद में 30 सितंबर की मध्य रात्रि तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान अगर किसी ने आदेश का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 लगने के बाद जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी और गैरसरकारी शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ कोंचिग भी बंद रहेंगे। सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल संबंधी आयोजनों पर जिला प्रशासन की नजर रहेगी। किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी, रैली और जुलूस के लिए भी प्रसासन की अनुमति लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर 5 या 5 से ज्यादा व्यक्तियों की सभा पर रोक है।
होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिग मॉल्स के अंदर बिना मास्क जाने की इजाजत नहीं दी गई है। सभी प्रकार के दुकानदारों को भी फेस कवर और फेस मास्क के साथ दस्तानों का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के विवाह समेत अन्य कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। इन आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्तियों की शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी भी दुकान पर कोई व्यक्ति बिना मास्क लगाए जाता है तो उसे सामान नहीं बेचा जाएगा। मिठाई की दुकान पर ग्राहकों को बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। सैलून और ब्यूटी पार्लर पर स्टॉफ बिना फेस-शील्ड और दस्तानों के काम नहीं करेगा। दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता से अधिक और बिना हेलमेट और बिना मास्क लगाए चलाने की अनुमति नहीं होगी।
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