प्रदूषण पर 1 फैसले से इस शहर में 500 कारखाने होंगे बंद, 2 लाख लोग हो सकते हैं बेरोजगार

Gujarat News, गांधीनगर। गुजरात में मोरबी शहर के सिरेमिक उद्योग ध्वस्त हो जाने के आसार हैं। यहां 500 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं। ऐसा हुआ तो कम से कम 200,000 लोग बेरोजगारी झेलेंगे। दरअसल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट द्वारा दिया गया एक फैसला इन फैक्ट्रियों के लिए मुसीबत बन गया है। जबकि, यह फैसला पर्यावरण और स्वच्छता के हक में दिया गया है, लेकिन इससे सिरेमिक उद्योग का भाग्य निराशाजनक हो गया है।

NGT orders closure of polluting ceramic units in Morbi, gujarat

प्रदूषण की वजह से बंद कराई जाएंगी सिरेमिक यूनिट्स
बता दें कि, मोरबी में कारखानों के प्रदूषण के कारण, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान की टीम ने मोरबी में दूषित पानी और मिट्टी के नमूने लिए थे। इसी बीच राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गैसी फायर को बंद करने के भी आदेश दे दिए। दोनों के ये कदम सिरेमिक यूनिट्स के लिए झटका हैं।

लगाया जा सकता है तगड़ा जुर्माना
वहीं, जाचं में पाया गया है कि सिरेमिक यूनिट्स में इस्तेमाल होने वाले गैसीफायर से निकलने वाले रासायनिक पानी और सार्वजनिक रूप से छोड़े जा रहे टार कचरे के कारण प्रदूषण दर ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में इन पर लगाम कसी तो कोलगैस आधारित फैक्ट्री के बंद होने से डेढ़ से दो लाख से ज्यादा लोगों की नौकरी जा सकती हैं। दूसरी ओर, ट्रिब्यूनल अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की एक समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद सिरेमिक उद्योग पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

मोरबी में 800 से अधिक कारखाने
मोरबी में 800 से अधिक कारखाने हैं, जिनमें से 500 कारखाने गैसीफायर से चलते हैं। यदि प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है, तो टाइल्स की लागत 20 रुपये प्रति बॉक्स बढ़ जाती है। गैसीफायर कारखाने के लिए सस्ता है, इसलिए उद्योग संचालक इसका उपयोग कर रहे हैं। मोरबी में सिरेमिक का ऑर्डर महीने से पहले लिया जाता है। अब, अगर कारखाना बंद करना पड़ता है, तो ऑर्डर भी रद्द करना पड़ेगा। इसके अलावा गैसीफायर फैंक्टरीयां बंध करनी पड़ेगी।

स्थानीय लोग झेल रहे हैं पॉल्युशन
गैसीफायर के दूषित पानी के कारण स्थानीय लोग परेशान हैं। कुछ स्थानीय लोगों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब ट्रिब्युल की अदालत द्वारा तय की गई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जुर्माने की और गैसीफायर बंध करने की कार्रवाई की जाएगी।

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