आधार से जुड़ी इन 4 तारीखों को भूले तो पड़ सकते हैं मुश्किल में, जानना बेहद जरूरी
ऐसे में 4 महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे याद रखना बेहद जरूरी है।
नई दिल्ली। सरकार ने आधार कार्ड को महत्वपूर्ण दस्तावेज बना दिया है। आधार के बिना आप ना तो अपना आयकर रिटर्न भर सेंगे न ही अपना फोन चालू रख सकेंगे। तमाम सरकारी योजनाओं को आधार से जोड़ा जा रहा है, ताकि योजनाओं में पार्दशिता आ सके। ऐसे में 4 महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे याद रखना बेहद जरूरी है। अगर आप इन तारीखों पर आधार से जुड़ा काम करवाने से चूक जाते हैं तो मुश्किल में पड़ सकते है।

आधार-पैन लिंक
सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है। 1 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग के लिए आधार और पैन की लिंकिंग जरूरी हो गई है। इसके लिए सरकार ने डेडलाइन भी जारी की है। 31 दिसंबर तक आधार को पैन से लिंक करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करवा पाते हैं तो आर रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे।

मोबाइल सिम को आधार से जोड़ना
सरकार ने सभी टेलिकॉम कंपनियों को अपने सिम कार्ड को आधार से लिंक करने का आदेश दिया है। इसके लिए उन्हें फरवरी 2018 तक का वक्त दिया गया है। यानी अगर आप 6 फरवरी 2018 तक अगर अपने सिम कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका सिम कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा।

बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख
सरकार ने सभी बैंक अकाउंटों के वैरिफिकेशन के लिए उसे आधार से जोड़ने का आदेश दिया है। इसके लिए बैौंक सभी अकाउंट होल्डर्स को केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए कह रहे है। ऐसे में बैंकों ने सभी ग्राहकों को 31 दिसंबर तक अपने अकाउंट को पैन और आधार से जोड़ने को कहा है। ये अकाउंट को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख है।

इन सरकारी योजनाओं के लिए आधार लिंक करना जरूरी
सरकार ने राशन, मनरेगा, एनएसएपी, सरकारी स्कॉलरशिप, पेंशन जैसी योजनाओं के लिए भी आधार को अनिवार्य कर दिया है। इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपको अपना आधार लिंक उपलब्ध करना होगा, जिसके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर दी गई है। अगर आप इस तारीख तक आप आधार की जानकारी उपलब्ध नहीं कराते तो इन योजनाओं के लाभ उठाने से वंचित रह जाएंगे।












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