CAA Protest:जानिए क्या है धारा 144 और क्यों लागू की जाती है
नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देशभर के अलग-अलग शहरों में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली-एनसीआर के भी कई हिस्सों में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेशभर में धारा 144 को लागू कर दिया गया है, किसी को भी झुंड़ में एक साथ निकलने की इजाजत नहीं है। डीजीपी ने अपील की है कि माता पिता अपने बच्चों को समझाएं और उन्हें बाहर धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नहीं जाने दें। जिस तरह से इस तमाम जगहों पर धारा 144 को लागू किया गया है उसके बाद यह जानना काफी अहम हो जाता है कि आखिर यह धारा 144 क्या है।
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शांति व्यवस्था बनाये रखन के लिए की जाती है लागू
जब कहीं भी किसी हिंसा या तनाव के बाद इलाके का माहौल खराब होता है या खराब होने की संभावना होती है जिससे तनाव बढ़ने की उम्मीद है ऐसे वक्त में धारा 144 को ऐहतियातन उस इलाके में लागू किया जाता है। यह पुलिस द्वारा घोषित किये जाने वाला एक आदेश होता है जिसे विशेष परिस्थितियों जैसे दंगा, लूटपाट, आगजनी, हिंसा, मारपीट को रोक फिर से शांति की स्थापना के लिए किया जाता है।

बाहर घूमने पर होता है प्रतिबंध
धारा 144 लागू होने के बाद उस ईलाके में नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से लोगों को घरों से बाहर गुट बनाकर घूमने पर प्रतिबंध होता है। यही नहीं यातायात को भी पूरी तरह से इस अवधि में रोक दिया जाता है। इसके साथ ही एक साथ लोगों के एक साथ एकत्र होने या ग्रुप में घूमने पर पूरी तरह से पाबंदी होती है।

तीन साल तक सजा हो सकती है
इस दौरान सारे कानूनी अधिकार इलाके के मजिस्ट्रेट को दे दिये जाते हैं जिसपर शांति व्यवस्था को फिर से स्थापित करने की जिम्मेदारी होती है। इस दौरान कानून का उल्लंघन करने पर तीन साल तक की सजा हो सकती है साथ ही भारी जुर्माना या दोनों हो सकता है।












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