कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सोशल मीडिया पोस्ट को सेंसर करने से इनकार
नई दिल्ली, 21 जनवरी: सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत के सोशल मीडिया पोस्ट को सेंसर करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कंगना रनौत के विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए भविष्य में अभिनेत्री की सभी पोस्ट को सेंसर करने का निर्देश देने की मांग की गई है। शुक्रवार को इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस तरह का कोई आदेश देने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा- पुलिस मामले को देख रही
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता चरणजीत सिंह चंद्रपाल ने ये याचिका दायर की है। उन्होंने अदालत से कहा है कि कंगना सिखों की निर्दोष हत्या को सही ठहरा चुकी हैं, ऐसे में भविष्य में उनकी पोस्ट पर सेंसर की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अभिनेत्री कंगना रनौत के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पहले से ही पुलिस शिकायत है, जिसमें उन्होंने कृषि कानूनों को विरोध कर रहे सिख किसानों को खालिस्तानी आतंकी कहा था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता खुद शिकायत दर्ज करा चुके हैं और दूसरे उपलब्ध कानूनी उपायों के इस्तेमाल के लिए भी वो स्वतंत्र हैं।
केस ट्रांसफर की बात भी कोर्ट ने नहीं मानी
इस याचिका में कंगना रनौत के खिलाफ देश में दर्ज सभी लंबित एफआईआर को मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर करने की मांग भी की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी के खिलाफ देश के अलग- अलग 15-20 थानों में केस दर्ज हैं तो आप कैसे एक थाने में जांच की मांग कर सकते हैं? अगर कोई आरोपी इस मामले में अदालत आता तो इस पर विचार किया जा सकता था।
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कंगना के बयान लगातार बनते हैं विवाद की वजह
फिल्म अभिनेत्री कंगना के बयान बीते 2-3 सालों में लगातार विवादों की वजह बने हैं। बीते साल जब देश के लाखों किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में धरना दे रहे थे तो वो सरकार के समर्थन में उतर गई थीं। किसानों और सिखों को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी उन्होंने की थीं, जिनसे विवाद हो गया था। महात्मा गांधी को लेकर उनकी टिप्पणी से भी बीते साल विवाद हो चुका है।