The Kerala Story: केरल हाईकोर्ट ने फिल्म 'द केरला स्टोरी' के रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार, जानें क्या कहा
केरल हाईकोर्ट ने फिल्म 'द केरला स्टोरी' के प्रदर्शन पर रोक लगाने वाली एक अपील पर सुनवाई करते हुए फिल्म दिखाए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

'द केरला स्टोरी' फिल्म पर मचे विवाद के बीच ये फिल्म शुक्रवार को रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को पब्लिक का जबरदस्त रिसपांस मिल रहा है। रिलीज के चंद घंंटे बाद फिल्म को केरल कोर्ट से भी बड़ी राहत मिली है। केरल हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को फिल्म 'द केरल स्टोरी' की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
इसके साथ ही फिल्म के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा जारी 'ए' सर्टीफिकेट की घोषणा करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। केरल में लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन करवाए जाने के विष्य पर आधारित इस फिल्म पर रोक ना लगाने के कोर्ट के फैसले से फिल्म निर्माता को काफी राहत मिली है।
न्यायमूर्ति एन नागेश और न्यायमूर्ति मोहम्मद नियास सीपी की खंडपीठ ने फिल्म के सेंसर प्रमाणपत्र को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच पर विचार कियाअदालत ने फिल्म के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ट्रेलर में किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सीबीएफसी जैसी अथोरटी ने फिल्म की जांच की है और इसे पब्लिकेशन के लिए सही पाया है।
बता दें फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग की अपील करते हुए केरल हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि फिल्म में दावा किया है कि लगभग 32,000 महिलाओं का धर्मांतरण किया गया और उन्हें एक आतंकी मिशन में भर्ती किया गया। इसके साथ ही ये फिल्म उन घटनाओं को चित्रित करती है जो वास्तव में मौजूद नहीं हैं।
हालांकि फिल्म के डायरेक्टर विपुल अमृतलाल शाह ने कोर्ट में इस फिल्म से टीजर हटाने पर सहमति जताई थी, जिसमें दावा किया गया था कि केरल की 32,000 से ज्यादा महिलाओं को आईएसआईएस में भर्ती कराया गया है।
याचिकार्ता ने इसके अलावा ये आरोप लगाया गया था फिल्म के टीज़र में दिखाए गए बयान केरल के लिए अपमानजनक हैं, जो राज्य अपने सांप्रदायिक सद्भाव और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, फिल्म की रिलीज राज्य के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बाधित और नष्ट कर देगी।
बता दें कि आज 'द केरला स्टोरी' देशभर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में उन लड़कियों की स्टोरी है जो नर्स बनना चाहती थी लेकि ISIS की आतंकी बन गई। इस बैन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कुछ लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को लेकर हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया था। इसके बाद हाईकोर्च में कुल 5 याचिकाएं दाखिल की गई थीं जिसमें केरल हाई कोर्ट में शुक्रवार को ऐसी ही याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें पीठ ने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।












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