Allu Arjun को भगदड़ मामले में कितनी हो सकती है सजा? पुलिस ने क्यों दी चेतावनी? हुआ चौंकाने वाला खुलासा
Allu Arjun Stampede Case: साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' जहां रिलीज होने के 21 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, वहीं एक्टर की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं।
'पुष्पा 2' की स्क्रीनिंग के दौरान थिएटर में हुई भगदड़
आपको बता दें कि 'पुष्पा 2' की स्क्रीनिंग के दौरान संध्या थिएटर में हुई भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी। वहीं उसका 8 साल का छोटा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था जिसका अस्पताल में अभी भी इलाज चल रहा है।

अल्लू अर्जुन को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था
इस मामले में अल्लू अर्जुन को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एक्टर को एक रात जेल में बितानी पड़ी थी। हालांकि बाद में उन्हें तेलंगाना हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। इन सबके बावजूद भी एक्टर कानूनी परेशानियों से घिरे हुए हैं। गत 24 दिसंबर 2024 को अल्लू अर्जुन से पुलिस ने 4 घंटे तक पूछताछ की थी।
20 दिनों बाद घायल हुए बच्चे को होश आया है
जानकारी के अनुसार हादसे के 20 दिनों बाद घायल हुए बच्चे को होश आया है और वह धीरे-धीरे रिकवर कर रहा है। बच्चे के पिता को फिल्म मेकर्स और अर्जुन की तरफ से 2 करोड़ रुपए की राशि दी गई है ताकि उसका सही से इलाज हो सके। वहीं इस केस की वजह से अल्लू अर्जुन आरोपी बन गए हैं और उन पर कई धाराएं लगी हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस केस में एक्टर को क्या सजा हो सकती है।
क्या है संध्या थिएटर का पूरा मामला
-गत 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के संध्या थिएटर में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 : द रूल के पेड प्रीमियर का आयोजन किया गया था।
-इस दौरान वहां फिल्म के लीड हीरो अल्लू अर्जुन अचानक ही पहुंच गए थे। ऐसे में फैंस की भीड़ अपने फेवरेट एक्टर को एक झलक देखने के लिए उमड़ पड़ी थी।
-भीड़ बेकाबू हो गई और संध्या थिएटर में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में एक 35 साल की महिला जिसका नाम रेवती बताया गया कि मौत हो गई। वहीं उसका 8 साल का छोटा बेटा बुरी तरह से घायल हो गया था जो अभी भी अस्पताल में भर्ती है।
अल्लू अर्जुन के खिलाफ हुई थी एफआईआर
-इस घटना के बाद मृतक महिला के परिजनों ने अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन को दोषी ठहराया था।
-हैदराबाद पुलिस ने इस केस में शिकायत के आधार पर चिक्कड़पल्ली थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर मैनेजमेंट पर मामला दर्ज किया था
अल्लू अर्जुन पर लगी कौन-कौन सी धाराएं
-अल्लू अर्जुन इस मामले में एक रात जेल में काट चुके हैं। हालांकि ये मामला अभी भी जारी है। अब एक्टर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 और धारा 118(1) के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। इन दोनों धाराओं के तहत उन्हें बिना वारंट के ही गिरफ्तार किया जा सकता है।
-इन धाराओं में जमानत का प्रावधान है और इन धाराओं में केस को मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलाया जाता है। वहीं धारा 118(1) संयोजनीय यानि कंपाउंडेबल हैं जिसका मतलब है कि अगर पीड़ित चाहे तो वो कोर्ट के बाहर भी आरोपी पक्ष से समझौता कर सकता है।
-धारा 105 के तहत सजा का क्या प्रावधान है। इसमें गैर इरादतन हत्या के आरोप में आरोपी को 5 से 10 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। अल्लू अर्जुन पर ये धारा भी लगी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें भी इस सजा से गुजरना पड़े।
पुलिस ने लोगों को दी चेतावनी
हैदराबाद पुलिस के अनुसार उनके हाथ कुछ वीडियोज लगे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि तेलुगू सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के आने से पहले भगदड़ मची थी। कुछ वीडियो घटना की जांच के दौरान तथ्यों को लेकर लोगों के बीच शेयर किए जा रहे हैं। ये लोगों को गुमराह करने का प्रयास है। पुलिस ने ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।












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