Aaradhya Bachchan को लेकर बड़ी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया ऐसा आदेश, अब डिलीट होंगे वीडियो
Aaradhya Bachchan: बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की 13 साल की बेटी आराध्या बच्चन इस समय खबरों में छाई हुई हैं। हालांकि इस बार उमकी हाइट या फिर लुक को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है बल्कि उनकी शिकायत के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसाल लिया है।
9 यूट्यूब चैनल्स को नोटिस जारी
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर बॉलीवुड टाइम सहित 9 यूट्यूब चैनल्स को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें 2023 में एक्टर अभिषेक बच्चन और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन की हेल्थ पर भ्रामक सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया गया है।

आराध्या बच्चन का वीडियो और उनकी याचिका
-न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने इस मामले में नोटिस जारी किया और केस की अगली सुनवाई के लिए आगामी 17 मार्च 2025 का दिन तय किया। नोटिस जारी करने के बाद 9 यूट्यूब चैनल आराध्या की याचिका के जवाब में अपना जवाब दाखिल करने में विफल रहे हैं।
-आपको बता दें कि कोर्ट में दायर की गई याचिका में आराध्या बच्चन ने मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भ्रामक जानकारी देने और छेड़छाड़ की गई छवियों के प्रसार का आरोप लगाया था।
-अप्रैल 2023 में, हाई कोर्ट ने गूगल को आराध्या बच्चन और उनके पिता एक्टर अभिषेक बच्चन को लेकर कथित गलत सूचना प्रसारित करने वाले 9 यूट्यूब चैनलों की ईमेल आईडी, आईपी पते जैसे अन्य विवरण पेश करने का निर्देश दिया था, जिन्हें याचिका में पक्ष बनाया गया था।
गूगल को दिया गया ऐसा निर्देश
कोर्ट ने गूगल को आराध्या की हेल्थ से संबंधित अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए किसी भी वीडियो क्लिप को हटाने का भी आदेश दिया था। इसके अलावा उन वीडियो को भी हटा दिया गया है और निष्क्रिय कर दिया है जिनके यूआरएल याचिका में सूचीबद्ध थे। खबर है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी विवादास्पद सामग्री तक पहुंच को अवरुद्ध करने का निर्देश दिया गया है।












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