दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत, बस और मेट्रो में सफर करने वाले यात्री रखें इन बातों का ध्यान

नई दिल्ली, जनवरी 14। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच फिर से अगले दो दिन के लिए कर्फ्यू लग गया है। दरअसल, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है, जो सोमवार सुबह 5 बजे तक चलेगा। अगले दो दिन दिल्ली में घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी, सिर्फ जरूरतमंद लोगों को ही बाहर जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा कई बड़े प्रतिबंध अगले दो दिन लागू रहेंगे।

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    रेस्टोरेंट और बार को किया जा चुका है बंद

    आपको बता दें कि हाल ही दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रेस्टोरेंट और बार को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया था। सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधो का जारी रखने को कहा था। इसके अलावा बात करें ट्रांसपोर्ट की तो बस और मेट्रो चलेंगे, लेकिन कुछ पाबंदियों के तहत।

    दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने से पहले रखें ये जानकारी

    - डीएमआरसी ने बताया है कि शनिवार ओर रविवार को वीकेंड कर्फ्यू के कारण येलो लाइन और ब्लू लाइन पर मेट्रो 15-15 मिनट के अंतराल पर चलेगी। वहीं अन्य मेट्रो की लाइनों पर ट्रेन 20 मिनट के अंतराल से मिलेगी। डीएमआरसी ने यह भी कहा कि ट्रेन के अंदर 100% यात्रियों को बैठने की अनुमति है, लेकिन कोई यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकता।

    - डीएमआरसी ने यात्रियों को यह भी सलाह दी है कि यदि अत्यंत आवश्यक हो, तो ही आने-जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करें और यात्रा के लिए अधिक समय रखें, क्योंकि दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश को अभी भी विनियमित किया जाना जारी रहेगा, जिसके परिणामस्वरूप स्टेशनों के बाहर लाइनें देखने को मिल सकती हैं।

    - डीएमआरसी ने बयान में कहा, "बाकी सप्ताह के दिनों में यानी सोमवार से शुक्रवार तक, मेट्रो सेवाएं मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार हमेशा की तरह उपलब्ध रहेंगी।"

    वीकेंड कर्फ्यू में क्या खुला और क्या बंद

    - गैर जरूरी गतिविधियों पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। आवश्यक सामान लाने के लिए गाड़ियों का अवागमन जारी रहेगा।

    - जरूरी सुविधाओं में काम करने वाले लोगों को आई कार्ड दिखाकर बाहर जाने की अनुमति होगी।

    - किसी भी परीक्षा के लिए जाने वाले परीक्षार्थियों को बाहर जाने की अनुमति होगी।

    - कोरोना जांच करवाने लोगों को बाहर जाने की अनुमति होगी।

    - प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मचारियों को बाहर जाने की होगी अनुमति

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