Delhi News: जमानत के लिए मनीष सिसोदिया की सुधारात्मक याचिका SC से खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सुधारात्मक याचिका खारिज कर दी। जिसमें शराब नीति घोटाला मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई और एसवीएन भट्टी की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुधारात्मक याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कोई मामला नहीं बनता है। पीठ ने कहा कि हमने उपचारात्मक याचिकाओं और संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन किया है। हमारी राय में, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामले में इस कोर्ट के फैसले में बताए गए मापदंडों के भीतर कोई मामला नहीं बनता है।

सुधारात्मक याचिकाओं में दिल्ली शराब नीति घोटाले के सिलसिले में आप नेता के लिए जमानत की मांग की गई है, जहां वह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आरोपों का सामना कर रहे हैं। इस बीच, मंगलवार को दिल्ली की एक कोर्ट ने रिमांड अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किए जाने के बाद सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक बढ़ा दी।
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1 साल से जेल में सिसौदिया
मनीष सिसौदिया को फरवरी 2023 में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। बाद में, तिहाड़ जेल में जांच एजेंसी द्वारा पूछताछ के बाद, 9 मार्च, 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। 28 फरवरी, 2023 को मनीष सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।












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