मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को सु्प्रीम कोर्ट ने किया खारिज
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया जेल में हैं। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का ट्रायल 6-8 महीने में पूरा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रायल धीमी गति से चलता है तो मनीष सिसोदिया बाद में कभी भी जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं।

बता दें कि मनीष सिसोदिया को इसी साल फरवरी माह में गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया।
जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएल भट्टी की पीठ ने सीबीआई और ईडी दोनों ही मामले में सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने सिसोदिया को राहत नहीं दी है लेकिन यह जरूर कहा है कि इस मामले का ट्रायल जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
इससे पहले विशेष कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में मनीष सिसोदिया को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं। लेकिन अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलिलों को खारिज करते हुए सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया।
सीबीआई और ईडी दोनों ने दावा किया है कि आबकारी नीति के जरिए शराब कारोबारियों को मदद पहुंचाने की कोशिश की गई है और इसके बदले उनसे घूस ली गई है। हालांकि इन तमाम आरोपों को आम आदमी पार्टी शुरू से खारिज करती आ रही है।












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