सुप्रीम कोर्ट 10 मई को अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर दे सकती है आदेश, जस्टिस संजीव खन्ना ने बोली ये बात

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्‍ली के उत्पाद शुल्क नीति घोटाले (excise policy scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक महीने से अधिक समय से जेल में बंद हैं।

वहीं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति घोटाले अंतरिम जमानत देने पर 10 मई को अपना आदेश सुनाएगा।

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उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े केस में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने ये बात कही है।

बुधवार को केजरीवाल के केस की सुनवाई करते हुए न्‍यायमूर्ति ने कहा हम शुक्रवार को केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर अंतरिम आदेश सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर भी उसी दिन फैसला लिया जाएगा।

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी (AAP) संस्‍थापक अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं।

बुधवार को न्यायमूर्ति खन्ना, जो न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी के साथ एक अलग संयोजन में बैठे थे। खन्‍ना ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के बाद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर ये जानकारी दी

बता दें अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू goods और services टैक्‍स से संबंधित मामले में केंद्र की ओर से पेश हुए थे, उन्होंने केजरीवाल की दलील की लिस्टिंग पर स्पष्टीकरण मांगा था।

7 मई को सुप्रीम की पीटठ ने जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल थे, उन्‍होंने दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोअंतरिम जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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