दिल्ली मेट्रो में 2 बोलत शराब ले जाने से पहले पढ़ लें ये जरूरी शर्तें, अगर पकड़े गए तो फंस जाएंगे मुसीबत में
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) यात्रियों को सीलबंद शराब की बोतल अपने साथ ले जाने का अनुमति दे दी है। लेकिन इसके लिए कड़ी शर्तें रखी गई हैं। इसकी जांच के लिए भी कड़ी व्यवस्था की गई है।
DMRC train no permission to drink: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ट्रेन के भीतर दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दे दी है। डीएमआरसी के इस निर्णय को चौंकाने वाला माना जा रहा है। हालांकि रेल कॉर्पोरेशन इस पर सख्त निगरानी की व्यवस्था की है। मेट्रो स्टेशन पर इसके लिए स्कैनर ब्लू लाइन की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे में जो यात्री अपने शराब शराब की बोतल ले जा रहे हैं उन्हें डीएमआरसी ने नियमों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है।
डीएमआरसी ने यात्रियों को अधिकतम दो शराब की बोतलें अपने साथ ले जाने की अनुमति दी है। जबकि यूपी की आबकारी नीति के मुताबिक यहां केवल एक ही शराब की बोतल ले जाने की अनुमति है। नियम के मुताबिक शराब की बोतल सील होनी चाहिए। वहीं हरियाणा में आबकारी नीति के तहत शराब की बोतल ले जाना अवैध है। इसे केवल स्थानीय स्तर पर ही खरीदा जाना चाहिए। जिन पर ये 'केवल हरियाणा के लिए' (Only for Haryana) लिखा होना चाहिए।

ऐसे में डीएमआरसी का नया नियम अपवाद बन गया है। दरअसल, दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को अधिकतम शराब की दो बोतलें ले जाने की अनुमति दी है। हालांकि इसके साथ मेट्रो ने कड़े नियम भी बनाए हैं। मेट्रो में यात्रियों पास अगर शराब की बोतलें दो से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये बोतलें सीलबंद होनी चाहिए। नियमों का कड़ाई से पालन करान के लिए डीएमआरसी जांच के आधुनिक उपकरणों की भी व्यवस्था की है। मेट्रो स्कैनर ब्लू लाइन के जरिए शराब ले जाने वाले शख्स की भी जांच की जाएगी। इसके जरिए परखा जाएगा कि यात्री ने कहीं शराब तो नहीं पी है।












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