अब्दुल्ला आजम को SC से झटका, विधायकी रद्द किए जाने के HC के फैसले पर रोक लगाने से इनकार
नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर किया है। बता दें कि अब्दुल्ला आजम ने विधायकी रद्द किए जाने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने और रामपुर की स्वार सीट से विधायक का चुनाव जीता था। बसपा नेता नवाब काजिम अली खान ने 2017 में अब्दुल्ला आजम खान की विधायक को चुनौती दी थी। उन्होंने दावा किया था कि चुनाव के समय अब्दुल्ला कम उम्र के थे। फर्जी दस्तावेजों की मदद से उन्होंने चुनाव लड़ा। हाईकोर्ट ने पाया कि चुनाव के वक्त अब्दुल्ला आजम खान न्यूनतम निर्धारित 25 साल की उम्र के नहीं थे, जिसके बाद उनका निर्वाचन रद्द किया था।
विधायकी जाने के बाद अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं, बसपा उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नवाब काजिम ने चुनाव अर्जी दाखिल कर अब्दुल्ला पर फर्जी दस्तावेजों की मदद से चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था। मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।












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