राघव चड्ढा को कोर्ट से राहत, सरकारी बंगले के आवंटन पर रोक, कोर्ट ने दिया आदेश
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने अपने आदेश में राज्यसभा सचिवालय के एक अहम निर्णय पर रोक लगा दी है।

Raghav Chadha bungalow: आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब वे सरकारी बंगले में ही रहेंगे। अदालत ने अपने आदेश में इस बात पर मुहर लगा दी है। पटियाला हाउस कोर्ट के इस आदेश के बाद राज्यसभा सचिवालय के उस आदेश पर फिलहाल रोक लग गई है।
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बंगले के आवंटन पर रोक लगाते हुए मामले में अगली सुनवाई तक आवंदन रद्द करने को कहा। इस संबंध में कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को निर्देश भी जारी किया।
अदालत ने अपने आदेश में मामले की अगली सुनवाई तक इस आवंटन को रद्द करने के निर्देश के साथ एडीजे सुधांशु कौशिक से साफ किया कि नई दिल्ली का पंडारा रोड स्थित का बंगला नंबर AB-5 बिना कानूनी प्रक्रिया को पूरी किए खाली नहीं कराया जा सकता है।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने कोर्ट को अवगत कराया कि इससे पहले उन्हें रोड स्थित बंगला पिछले साल उन्हें 6 जुलाई को आवंटित किया गया था। बंगला टाइप - 6 था। लेकिन राज्यसभा सांसद बनने के बाद उन्होंने टाइप 7 बंगले के अलॉटमेंट के लिए आवेदन किया था। जिसके बाद उन्हें बंगला नंबर- No AB-5 सचिवालय की तरफ से अलॉट किया गया। बाद में बंगले का रिन्युएशन कराया गया। जिसके बाद से उनके माता पिता भी यहां रहने लगे। चड्ढा के ये बंग्ला 9 नवंबर, 2022 को पूर्ण रुप से अलॉट कर दिया गया।
लेकिन टाइप-7 श्रेणी के बंगला पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राज्यपाल या पूर्व मुख्यमंत्री को दिया जाता है। ऐसे में राज्यसभा सचिवालय ने इस बंगले का आवंटन रद्द करने के लिए इस साल मार्च में ही नोटिस जारी किया था।
राज्यसभा सचिवालय की ओर सरकारी बंगले के आवंटन रद्द करने के निर्णय को राघव चड्ढा ने पटियाला हाउस कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने अदालत को बताया कि वे इस बंगले में अपने माता-पिता के साथ रहते हैं। ऐसे में अगर कानूनी प्रक्रिया पूरी किये बिना उन्हें हटाया जाता है तो इससे उन्हें आघात पहुंचेगा। मामले में अगली सुनवाई के लिए अब अदालत ने 10 जुलाई की तारीख निश्चित की है।












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