14.5 करोड़ के धोखाधड़ी के मामले में शेरपुरिया पर कसेगा शिंकजा, कोर्ट ने लिया संज्ञान
14 करोड़ 50 लाख से अधिक की धोखाधड़ी मामले में नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को संज्ञान लिया है। अदालत ने कहा है कि मामले को प्रथम दृष्टया संज्ञान लेने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं।
पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय प्रकाश राय 'शेरपुरिया' के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। करीब 14.5 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के मामले ईडी की चार्जशीट को लेकर विशेष न्यायाधीश शैलेन्द्र मलिक ने कहा कि आरोपी संजय राय शेरपुरिया के खिलाफ ईडी के पास पर्याप्त सुबूत हैं। अदालत ने कहा कि कि ये पाया गया कि प्रथम दृष्टया संज्ञान लेने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं।
कोर्ट ने 31 जुलाई को पारित आदेश में कहा कि अदालत पीएमएल अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपराध मालते हुए संजय प्रकाश के खिलाफ संज्ञान लेती है। अदालत ने कहा कि शिकायत में ईडी ने आरोपी के अपराध से अर्जित आय और कथित तौर पर लूटे गए रुपये का विवरण दिया था। बता दें कि ईडी ने 28 अप्रैल, 2023 को वर्तमान ईसीआईआर दर्ज की। जांच के दौरान, यह पता चला कि आरोपी संजय प्रकाश राय जबरन वसूली और धोखाधड़ी की कई धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल था।

आरोप है कि आरोपियों ने ईडी मामले में गिरफ्तारी का डर दिखाकर गौरव डालमिया से 12 करोड़ रुपये की ठगी की, जिसमें से 6 करोड़ रुपये यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन (YREF) में जमा कराए गए और 6 करोड़ रुपये नकद लिए गए। इसके अलावा आरोपी ने कथित तौर पर शिप्रा एस्टेट लिमिटेड के एमडी मोहित सिंह को भी बड़े राजनेताओं का करीबी बताकर उनसे 1 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।
आरोप है कि उक्त रु. आरोपी ने मोहित सिंह से लखनऊ में जमीन की बिक्री में अच्छा सौदा दिलाने और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में 866 करोड़ रुपये के ऋण के वित्तीय मुकदमे को निपटाने के नाम पर एक करोड़ रुपये लिए थे।












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