'बुल्ली बाई' ऐप: आरोपी विशाल को झटका, पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
नई दिल्ली, 22 जनवरी: 'बुल्ली बाई' ऐप के आरोपी विशाल सुधीर कुमार झा को बड़ा झटका लगा है, जहां दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। उसने एक विशेष समुदाय की महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, इस वजह से कोर्ट उसे जमानत नहीं दे सकती। अब विशाल के वकील ऊपरी कोर्ट जाएंगे।

विशाल अभी सिर्फ 21 साल का है। वो बेंगलुरु के दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग (सेकेंड ईयर) कर रहा था। उसके पिता पटना में टिकट चेकर हैं, जबकि बहन एक मल्टी नेशनल कंपनी में काम करती है। बुल्ली बाई ऐप केस में उसका नाम आने पर पुलिस ने उसके खिलाफ IPC की धारा 153 (A) के तहत 'धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने', 153 (B) के तहत 'राष्ट्रीय एकता के लिए पूर्वाग्रह', 295 (A) के तहत 'धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कार्य', 354(D) के तहत 'पीछा करना', 'गरिमा का अपमान' के लिए 509 और 'मानहानि' के लिए 500 के तहत मामला दर्ज किया है।
मुंबई कोर्ट ने भी दिया झटका
इससे पहले गुरुवार को मुंबई की अदालत ने आरोपी विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह और मयंक रावत की जमानत याचिका खारिज की थी। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 27 जनवरी तक बढ़ा दी। मुंबई पुलिस ने बताया कि बुल्ली बाई ऐप केस में आरोपी श्वेता सिंह और मयंक की पुलिस हिरासत बीते शुक्रवार खत्म हो गई थी।












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