दिल्ली: खान मार्किट में 30 दुकानें और रेस्टोरेंट एनडीएमसी ने किए सील
नई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) की टीम आज (सोमवार) खान मार्किट में अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रही है। जिन दुकानों और रेस्तरां का निर्माण मास्टर प्लान 2021 के नियमों खिलाफ हुआ है, उन पर कार्रवाई हो रही है। कोई आंकड़ा एनडीएमसी ने नहीं दिया है, बताया जा रहा है कि एनडीएमसी की टीम करीब 30 दुकानों और रेस्तरां के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई से पहले एनडीएमसी के चीफ आर्केटेक्ट राजीव सूद ने कहा कि अवैध निर्माण की कोई लिस्ट नहीं है, मौके पर ही हम कार्रवाई का फैसला करेंगे।

अवैध निर्माण को गिराय जाएगा
इस मामले में मॉनिरिटिंग कमेटी के सदस्य एसपी झिन्गों ने कहा कि अगर दुकानदार ने एक बार भी कन्वर्जन चार्ज दिया है तो सीलिंग का कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि एनडीएमसी के पास तमाम रिकॉर्ड्स हैं, तो ऐसे में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर अवैध रूप से निर्माण किया गया है तो वो गिराया जाएगा।

कनॉट पैलेस में 9 रेस्टोरेंट को नोटिस
नई दिल्ली नगर निगम ने सेंट्रल दिल्ली के कनॉट प्लेस में चल रहे नौ रेस्टोरेंट को भी आग सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप में नोटिस दिया है। अगर ये रेस्टोरेंट सुरक्षा नियमों पर खरे नहीं उतरे तो उनके लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं। राजधानी के भोजनालयों और रेस्टोरेंट की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के देखते हुए दिल्ली नगर निगम ने यह कदम उठाया है।
दिल्ली के सिर्फ 400 रेस्टोरेंट के पास दिल्ली फायर सर्विस की एनओसी है। एनडीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि, हमने कनॉट प्लेस में सभी रेस्तरां का निरीक्षण किया था और उनमें से नौ की पहचान की गई जो आग सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन कर रहे थे। इन्हें नोटिस जारी किए गए थे। अगर वे सुरक्षा मानको में सुधार नहीं करते तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। अधिकारी ने कहा कि हम उन रेस्टोरेंट के नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे। जब तक वे अपना जबाव नहीं दे देते हैं। सिविक बॉडी ने पिछले सप्ताह ट्रेडर्स एसोशिएसन को चेतवानी जारी की थी कि वब अगर आग सुरक्षा और बैठने की क्षमता का पालन नहीं करते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

मुंबई हादसे के बाद बढ़ी सतर्कता
एनडीएमसी ने कनॉट पैलेस में आग सुरक्षा मानको को लेकर यह कदम 29 दिसंबर के कमला मिल्स कंपाउंड में हुए हादसे में मारे गए 14 लोगों के मामले के बाद उठाया है। आपको बता दें कि मुंबई के कमला मिल्स में आग के बाद जांच में अवैध निर्माण और आग को लेकर किसी तरह की एहतियात ना होने की बात सामने आई थी।












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