लखीमपुर खीरी: आशीष मिश्रा की याचिका पर SC ने जारी किया UP सरकार को नोटिस

नई दिल्ली, 06 सितंबर: लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का जवाब देने के लिए यूपी सरकार को 26 सितंबर तक का समय दिया है। दरअसल, यह नोटिस केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत देने से इनकार करने पर जारी हुआ है।

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    Lakhimpur Kheri news: Supreme Court issues notice to UP Govt on plea filed by Ashish Mishra

    बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 जुलाई को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया थी। जिसके बाद आशीष ने इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आशीष मिश्रा की याचिका पर न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने सुनवाई की। इस दौरान आशीष मिश्रा के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, उनके मुवक्किल पर आरोप था कि अपने वाहन से लोगों को कुचल दिया, लेकिन गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था।

    मुकुल रोहतगी ने कहा कि आशीष मिश्रा के खिलाफ दो प्राथमिकियां दर्ज हैं। एक प्राथमिकी में, यह आरोप लगाया गया था कि आशीष कार से निकलकर भाग गया था और गन्ने के खेत से गोलियां चलाई थीं। वकील ने कहा कि मेरे पक्ष को सुना नहीं गया। जिसपर जस्टिस बनर्जी ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं। जिसमें यूपी सरकार को 26 सितंबर तक मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

    बता दें कि आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिता के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी था, जिसमें हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। पिछले साल लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में बीजेपी नेता के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य अभियुक्त हैं।

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