Delhi: कन्हैया कुमार पर हमला करने के आरोपी को जमानत, माला पहनाने आया था शख्स, फिर मारा था थप्पड़
Kanhaiya Kumar News: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर हमला करने वाले आरोपी को जमानत मिल गई है। आरोपी का नाम अजय कुमार है, जिसने 17 मई को न्यू उस्मानपुर इलाके में उस वक्त कन्हैया कुमार पर हमला किया, जब कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए आए थे।
हमला की घटना उस वक्त हुई थी, जब कांग्रेस कैंडिडेट कन्हैया कुमार न्यू उस्मानपुर स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय में लोगों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान बैठक के बाद जब कन्हैया लोगों से घिरे थे तो आरोपी शख्स आया और उसने पहले कन्हैया को माला पहनाई और फिर अचानक हमला कर दिया।

इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी अजय कुमार को न्यू उस्मानपुर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। आरोपी ने कन्हैया कुमार से बदसलूकी की और उन पर स्याही भी फेंकीं थी। कन्हैया कुमार पर हमले की घटना का एक वीडियो भी सामने आया।
जिसमें साफ देखा गया कि कुछ लोगों ने कन्हैया कुमार से बातचीत के दौरान उन्हें माला पहनाई और फिर इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी पर स्याही भी फेंकी और उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की। इस दौरान जब महिला नेता ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उनके साथ भी बदसलूकी की और धमकी दी।
महिला नेता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा-323, 341, 354, 506, और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं अब मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरुषि परवाल ने आरोपी अजय कुमार उर्फ रणवीर भाटी को जमानत दे दी। उन्हें 25000 रुपए के जमानत बांड और इतनी ही राशि का जमानत बांड भरने पर जमानत दी गई है।
बता दें कि अदालत ने आदेश में कहा, "यह देखते हुए कि वर्तमान एफआईआर में शामिल अपराध 7 साल से कम कारावास से दंडनीय हैं, अभियुक्तों की स्वच्छ पृष्ठभूमि, प्रस्तुतियाँ और मामले की परिस्थितियों, गिरफ्तारी और जमानत के पहलू पर न्यायिक मिसालों को ध्यान में रखते हुए, आवेदन आरोपी की जमानत की अनुमति दी जाती है।"
एक दिन पहले गिरफ्तार करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। जहां दिल्ली पुलिस ने आरोपी की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था।












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