दिल्ली-NCR की वायु गुणवत्ता में सुधार; GRAP-4 और 3 खत्म

Delhi Pollution: दिल्ली में लागू GRAP चरण IV और 3 उपायों में छूट दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार हुआ है और GRAP IV की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद GRAP IV चरण में छूट की अनुमति दे दी गई। जीआरएपी के चरण II और I पूरे एनसीआर में लागू रहेंगे। इसके तहत प्रतिबंध भी जारी रहेंगे।

CAQM ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार हुआ है और GRAP IV को जारी रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद न्यायलय ने छूट की अनुमति दे दी।

Air Pollution

GRAP-IV और GRAP-III को निरस्त करने के बाद राजधानी दिल्ली में सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से खोलने का आदेश दे दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने CAQM से GRAP चरण II से नीचे प्रतिबंधों में ढील नहीं देने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने CAQM से GRAP चरण III के तहत कुछ प्रभावी उपायों को जोड़ने पर भी विचार करने को कहा।

हालांकि GRAP-4 में कुछ चीजों पर रहेगी पाबंदी

प्रतिबंधो में ढ़ील देने के बाद भी GRAP IV लागू होने से कारखानों, निर्माण कार्यों और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लगाई जाती है। ट्रक समेत भारी वाहनों की दिल्ली एनसीआर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। तमाम निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दी गई थी। स्कूलों में ऑन लाइन क्लास शुरू होती है। दफ्तरों में आवश्कता अनुसार वर्क फ्रॉम होम का भी फैसला लिया जाता है।

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