Get Updates
Get notified of breaking news, exclusive insights, and must-see stories!

चिराग पासवान को हाई कोर्ट से लगा तगड़ा झटका, कोर्ट ने कहा- यह आपकी पार्टी का मुख्यालय नहीं है

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को लोकसभा सांसद चिराग पासवान को उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान को आवंटित बंगले से बेदखल करने में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। चिराग पासवान की मां रीना पासवान की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि इस स्तर पर उसे उस प्रक्रिया को रोकना होगा जो पहले ही शुरू हो चुकी है।

high court on ple against chirag paswan eviction from government bungalow

याचिकाकर्ता के वकील ने "व्यावहारिक कठिनाइयों" का हवाला देते हुए शहर के बीचों-बीच जनपथ में परिसर खाली करने के लिए अदालत से चार महीने का समय मांगा और अदालत को बताया कि वर्तमान में सैकड़ों लोग वहां रह रहे हैं। न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा, "यह आपकी पार्टी का मुख्यालय नहीं है।"

न्यायाधीश ने कहा कि प्रक्रिया 2020 में शुरू की गई थी और पार्टियों को उसी का नोटिस दिया गया था। अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, "हियर आउट सर। प्रक्रिया शुरू हो गई है..."। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने बताया कि बेदखली की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और रहने वालों को 2020 में ही नोटिस दिया गया था।

"यह हो गया है। बहुत कम घरेलू सामान बचे हैं। हमने शुरू किया है। यह लगभग हो चुका है, अंतिम रूप दिया गया है। पांच ट्रक निकल गए हैं," उन्होंने कहा। बुधवार को केंद्र सरकार ने लोकसभा सांसद को जनपथ बंगले से बेदखल करने के लिए एक टीम भेजी थी, जिसे केंद्रीय मंत्रियों के लिए निर्धारित किया गया था।

सदन लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) का आधिकारिक पता रहा है, जो अब पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच दो मतभेदों में विभाजित हो गया है। इसका उपयोग पार्टी की संगठनात्मक बैठकों और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन के लिए नियमित रूप से किया जाता था।

More From
Prev
Next
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+