Delhi Riots: दिल्ली दंगे के आरोपी AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को मिली जमानत, 2020 में दर्ज हुआ था मामला

Tahir hussain bail: दिल्ली दंगों से जुड़े 5 अलग अलग मामलों में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की पांचों जमानत याचिकाएं मंजूर कर लीं। इसके बाद उनकी जमानत का निर्देश दिया गया। ये सभी मामले 2020 में दयाल पुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे।

 Tahir Hussain bail

शर्तों के अधीन दी गई जमानत
न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने बुधवार को मामलों में हुसैन की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी 5 एफआईआर में शर्तों के अधीन जमानत दी गई। यह मामला हुसैन के घर की छत से दंगाई भीड़ द्वारा पथराव, पेट्रोल बम फेंकने और गोलियां चलाने के कारण दो लोगों के घायल होने और हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन के कथित अपराधों से संबंधित हैं।

ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के आरोप में भी मुकदमे का सामना कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 2 जून, 2020 को दिल्ली दंगों के मामले में दो चार्जशीट दायर किए। एक आरोपपत्र में उन्होंने ताहिर हुसैन को मुख्य साजिशकर्ता बताया।

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