Delhi-NCR में आपातकालीन सेवाओं के लिए डीजल जनरेटर सेट की अनुमति, GRAP के तहत राहत
Delhi-NCR Diesel Generator: राजधानी दिल्ली सहित NCR में जैसे-जैसे सर्दी आएगी, वैसे-वैसे वायु प्रदूषण से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस बीच ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP)के तहत एक अक्टूबर से डीजल जनरेटर सेट पर लगाई गई पाबंदी को फिलहाल लागू नहीं होगी।
एनसीआर में इमरजेंसी सर्विस पर जीआरएपी के तहत डीजल जनरेटर सेट बैन नियम फिलहाल लागू नहीं किया गया है। यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management) की ओर से लिया गया है।

सभी क्षमता श्रेणियों के लिए डीजल जनरेटर सेट को 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक दिल्ली-एनसीआर में चलाने की अनुमति दी जाएगी। प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के कार्यान्वयन से पहले पर्यावरण मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 15 मई से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए डीजल जनरेटर सेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जीआरएपी के दौरान डीजल जेनसेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के CAQM के पहले के फैसले के खिलाफ रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों ने कड़ा विरोध जताया था।
आपतो बता दें कि जीआरएपी दिल्ली के एक्यूआई स्तर पर आधारित एक आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र है और दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता की स्थितियों पर प्रतिक्रिया देने के लिए कई हितधारकों, कार्यान्वयन एजेंसियों और अधिकारियों को एक साथ लाता है। GRAP 1 अक्टूबर से पूरे NCR में लागू हो जाएगा।
किस-किस को मिलेगी छूट जानिए?
यह छूट लिफ्ट, एस्केलेटर, ट्रैवलेटर, चिकित्सा सेवाएं (अस्पताल/नर्सिंग होम और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं), रेलवे सेवाएं, मेट्रो, एयरपोर्ट, आईएसबीटी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर पंपिंग स्टेशन और राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और अन्य राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं तक सीमित होगी।












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