रक्षाबंधन से पहले CM रेखा गुप्ता ने दिल्ली की महिलाओं के लिए किया बड़ा ऐलान, जानिए किन्हें मिलेगा लाभ
Delhi News: दिल्ली सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि अब महिलाएं कंपनियों, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रात्रि पाली में भी काम कर सकेंगी।
इस निर्णय से कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है, साथ ही दिल्ली में व्यापार करने में भी आसानी होगी। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं, जिनमें नाइट शिफ्ट के दौरान परिवहन, सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा गार्ड शामिल हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, यह फैसला दिल्ली को 24 घंटे सातों दिन चलने वाला बिजनेस हब बनाने में मददगार साबित होगा। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल विनय सक्सेना की मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है, जिनके साथ पहले इस विषय पर चर्चा हो चुकी है।
बदला जाएगा ये पुराना नियम
इस नियम को लागू करने के लिए दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1954 में संशोधन किया जा रहा है। अधिनियम की धारा 14, 15 और 16 के तहत महिलाओं को अभी तक रात 9 बजे से सुबह 7 बजे (गर्मी) और रात 8 बजे से सुबह 8 बजे (सर्दी) तक काम करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब यह बदल जाएगा।
इन नियमों का कंपनियों को करना होगा पालन
नियमों के अनुसार, कंपनी को यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम (POSH Act) के तहत एक आंतरिक शिकायत समिति बनानी होगी। महिलाओं के लिए विश्राम कक्ष, टॉयलेट और लॉकर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि महिलाओं को वेतन का भुगतान बैंक या ईसीएस के माध्यम से हो और उन्हें ईएसआई, बोनस, भविष्य निधि और ओवरटाइम का भुगतान भी मिले।
किन राज्यों में नाइट शिफ्ट को लेकर महिलाओं को दी जाती है छूट?
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला कल्याण उनकी सरकार की प्राथमिकता है और वे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पहले से ही महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति है।
नाइट शिफ्ट में काम करने से पहले महिलाओं को करना होगा ये काम
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने के लिए कई नियम और शर्तें लागू की गई हैं। इसके तहत, महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने से पहले लिखित सहमति देनी होगी। इसके अतिरिक्त, कार्यस्थल पर सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड और सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था अनिवार्य होगी।












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