ED के बाद अब Delhi Police की गिरफ्त में शक्ति भोग फूड्स के प्रमुख, 10 करोड़ रुपये के चेक का मामला
3200 करोड़ से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर बाहर शक्ति भोग फूड्स के प्रमुख को अब Delhi Police की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। मामला चेक बाउंस होने का है।

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने शक्ति भोग फूड लिमिटेड के सीएमडी केवल कृष्ण कुमार को धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया। कृष्ण कुमार करोड़ों के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले ही ED के रडार पर रहे हैं।
समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी कृष्ण कुमार और कंपनी के अन्य आरोपी निदेशकों ने 10 करोड़ रुपये के पोस्ट-डेटेड चेक जारी किए थे। बाद में ये चेक अस्वीकृत हो गए।
खबर के मुताबिक शिकायतकर्ता को कच्चे माल की खरीद के एवज में चेक जारी किए गए, लेकिन उनकी कंपनी के बैंक खाते से भुगतान नहीं किया जा सका, क्योंकि चेक पहले से ही परिसमापन के अधीन था और इसका खाता पहले से ही ब्लॉक कर दिया गया था।
दिल्ली पुलिस की EOW अब इस मामले की आगे की जांच कर रही है। बता दें कि इससे पहले जुलाई 2021 में कृष्ण कुमार को ईडी ने अरेस्ट किया था। करीब 6 हफ्ते पहले मार्च, 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शक्ति भोग फूड्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) केवल कृष्ण कुमार को जमानत देते समय उम्र और मेडिकल हिस्ट्री का जिक्र किया।
कोर्ट ने इस तथ्य को भी नोट किया कि आरोपी से संबंधित जांच पूरी हो चुकी है लेकिन चार्जशीट अभी तक दायर नहीं की गई है। वह पिछले 18 महीने से हिरासत में हैं। उच्च न्यायालय ने जमानत देते हुए कहा कि एक व्यक्ति जो अशक्त है वह अभी भी बेल का हकदार है।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने फैसले में कहा, कोर्ट कृष्ण कुमार को प्रिवेंशन ऑफ मनी ल़ॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) अधिनियम की धारा 45 (1) के प्रावधान में अपवादों का लाभ लेने का हकदार मानती है।
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बता दें कि पीएमएलए की धारा 45(1) 'बीमार' और 'अशक्त' को अपवाद का लाभ लेने का हकदार बनाती है। इस हाइप्रोफाइल मामले में शक्ति 3200 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं।












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