Tahir Hussain: तारिक हुसैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने दी जमानत, फिर भी रहेंगे जेल में
Tahir Hussain: एआईएमआईएम नेता ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व AAP पार्षद और AIMIM नेता ताहिर हुसैन को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों 2020 से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत दे दी है। हालांकि, वो अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।
न्यूज़ एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक, ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में अभी हिरासत में रहेंगे। क्योंकि, वह दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश रचने के मामले में भी आरोपी हैं। बता दें कि ताहिर हुसैन को 6 मार्च, 2020 को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था।

हालांकि, अब दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन को यह कहते हुए जमानत दी है कि वह PMLA मामले में आधी सजा पहले ही काट चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ताहिर के खिलाफ कई आपराधिक मामले भी अलग-अलग थानों में दर्ज हैं। इनमें से जो सबसे गंभीर मामला है, वह नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में दंगों का है।
दंगों में उनके खिलाफ साजिश, आगजनी, कातिलाना हमले के तीन मामले, दुकानों में आगजनी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले भी दर्ज हैं। दंगों के साजिश के मामले को छोड़कर बाकी सभी मामलों में उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो चुका है। वहीं, ताहिर हुसैन की संपत्ति की बात करें तो उनकी अपनी चल-अचल संपत्ति 9.27 करोड़ रुपये बताई है।
दरअसल, ताहिर हुसैन ने निर्वाचन अधिकारी को अपना जो हलफनामा दिया, उसमें उन्होंने ने अपनी चल-अचल संपत्ति 9.27 करोड़ रुपए बताई है। उनकी पत्नी की चल-अचल संपत्ति भी उनके संपत्ति में शामिल कर दिया जाए तो कुल संपत्ति 18.71 करोड़ रुपए है। ताहिर हुसैन के बैंकों में तो उनके नाम कम ही पैसे जमा हैं। लेकिन उन्होंने बॉन्ड में इन्वेंस्टमेंट काफी दिखाया है।
दो बॉन्ड में उन्होंने करीब 33 लाख रुपये से अधिक इन्वेंस्ट किया है। उन्होंने कुल चल संपत्ति 42.55 लाख बताई है। उनकी पत्नी की चल संपत्ति 43.85 लाख है। पति-पत्नी के पास अचल संपत्ति करोड़ों में है। ताहिर हुसैन के नाम अचल संपत्ति 8.85 करोड़ और उनकी पत्नी के नाम 9.01 करोड़ रुपए है।












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