Delhi High Court: 'यौन संबंधों की सहमति का मतलब निजी पलों को शेयर करना नहीं', दिल्ली HC की चेतावनी
Delhi High Court News: यौन संबंध संबंधित केस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार (22 जनवरी) को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि यौन संबंध बनाने की सहमति का मतलब किसी भी तरह से निजी पलों को रिकॉर्ड करने या उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करने की अनुमति नहीं है। यह फैसला बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए दिया गया।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि यौन संबंधों की सहमति का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने निजी पलों के दुरुपयोग या शोषण की अनुमति दे रहा है। अदालत ने यह साफ किया कि सहमति का दायरा केवल शारीरिक संबंध तक सीमित है और इसका इस्तेमाल किसी के निजी पलों को सार्वजनिक करने के लिए नहीं किया जा सकता।

क्या था मामला?
मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उनका विश्वास जीतकर एक आपत्तिजनक वीडियो बनाया और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने वीडियो का इस्तेमाल कर उन्हें दो दिनों तक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। आरोपी ने इन वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी दी और कथित रूप से कुछ सामग्री पोस्ट भी की।
अदालत का रुख
अदालत ने कहा कि भले ही शुरुआती संबंध सहमति से बने हों, लेकिन बाद में आरोपी के कृत्य साफ तौर पर जबरदस्ती और ब्लैकमेल की श्रेणी में आते हैं। किसी भी परिस्थिति में यह स्वीकार्य नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे की कमजोरी या गरिमा का फायदा उठाए।
आरोपी की दलील खारिज
आरोपी ने दावा किया कि महिला अपनी वैवाहिक स्थिति और पेशेवर पृष्ठभूमि के कारण परिपक्व थी और अपने फैसले खुद ले सकती थी। अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि किसी की वैवाहिक स्थिति या नौकरी उसकी गरिमा का हनन करने का आधार नहीं बन सकती।
क्या सिखाता है यह फैसला?
इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि सहमति का मतलब सीमित है और किसी भी निजी पल का दुरुपयोग या ब्लैकमेल करना कानूनी और नैतिक दोनों रूप से गलत है। अदालत ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि या कामकाज को हथियार बनाकर उसके खिलाफ अपराधों को सही ठहराना अस्वीकार्य है।
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