Delhi Coaching Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों को दी सशर्त जमानत, जानिये डिटेल
Delhi Coaching Centre Death Case: दिल्ली उच्च न्यायालय आज ओल्ड राजेंद्र नगर में आईएएस स्टडी सर्किल सेंटर के सह-मालिकों की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। इससे पहले, अदालत ने मामले के संबंध में सीबीआई से जवाब मांगा था। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने टिप्पणी की कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे सामान्य मामले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
पिछली सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति शर्मा ने सवाल उठाया कि ऐसी घटना क्यों हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए निवारक उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि मकान मालिकों को वाणिज्यिक या कोचिंग उद्देश्यों के लिए संपत्ति किराए पर देते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए।

अदालत की यह टिप्पणी तब आई जब सह-मालिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता मोहिता माथुर ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल केवल मकान मालिक थे जिन्होंने कोचिंग सेंटर को अपना बेसमेंट किराए पर दिया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस दुखद घटना में उनका कोई हाथ नहीं है। आईएएस स्टडी सर्किल सेंटर के बेसमेंट में जलभराव के कारण तीन आईएएस उम्मीदवारों की जान चली गई।
इस दुखद घटना के बाद छात्रों ने कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से जवाबदेही की मांग की। कोचिंग सेंटर ने दुर्घटना से 20 दिन पहले ही अग्नि सुरक्षा एनओसी प्राप्त की थी, जिससे सुरक्षा मानकों और नियामक निरीक्षण पर सवाल उठ रहे हैं।अदालत ने सीबीआई से विस्तृत स्पष्टीकरण देने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव देने को कहा है। पीठ ने जोर देकर कहा कि संपत्ति मालिकों को ऐसे उद्देश्यों के लिए अपने परिसर को पट्टे पर देने से पहले संभावित जोखिमों पर विचार करना चाहिए।
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