सारे काम हाईकोर्ट नहीं कर सकता..., दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को CM पद से हटाने की याचिका खारिज की

कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने के लिए दाखिल दूसरी पीआईएल को भी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि कोर्ट इससे पहले भी केजरीवाल को पद से हटाने की पीआईएल खारिज कर चुका है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सारे काम हाईकोर्ट नहीं कर सकता है और यह हाईकोर्ट का काम नहीं है। ये संवैधानिक प्रक्रिया का मामला है।

Delhi High Court rejects the petition to remove arvind Kejriwal from the post of delhi CM

इस मामले में याचिकाकर्ता हिंदू सेना अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील बरुण सिन्हा ने कहा कि अभी दिल्ली में कोई सरकार नहीं है। दिल्ली का नागरिक होने के नाते मुझे अपनी पसंद सरकार चाहिए। इस समय दिल्ली में सरकार का अभाव है, जो कि एक संवैधानिक संकट है।

इस मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि कोर्ट इसमें कोई दखल नहीं देगा। सारे काम हाईकोर्ट नहीं कर सकता है और यह हाईकोर्ट का काम नहीं है। आपको इसके लिए राष्ट्रपति या उपराज्यपाल के पास जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। इस मामले पर एलजी फैसला लेने में सक्षम हैं। उन्हें हमारी सलाह की जरूरत नहीं है। वो कानून के मुताबिक काम करेंगे। इस मामले में उपराज्यपाल या राष्ट्रपति ही सक्षम हैं।

कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वो इसे वापस लेना चाहते हैं और उपराज्यपाल के पास अपनी दरख्वास्त देंगे।

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